बेटी की मैट्रिक परीक्षा के लिए उम्रकैद पिता को अंतरिम जमानत, मानवीय आधार पर हाईकोर्ट ने दी राहत
https://www.jagranimages.com/images/2026/02/24/article/image/cOURT-(1)-1771871861174_m.webpबेटी की परीक्षा को लेकर हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक पिता को अंतरिम जमानत मिली।
जागरण संवाददाता, अनुगुल। ओडिशा उच्च न्यायालय ने मानवता के आधार पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक पिता को अंतरिम जमानत प्रदान की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राहत केवल बेटी की मैट्रिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमित अवधि के लिए दी गई है।
मामला जगतसिंहपुर जिला का है। वर्ष 2010 में एक हत्या प्रकरण में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। वह वर्ष 2021 से कारागार में बंद है। इस बीच उसकी नाबालिग बेटी इस वर्ष मैट्रिक (दसवीं बोर्ड) परीक्षा में शामिल हो रही है।
याचिका में बताया गया कि छात्रा का परीक्षा केंद्र उसके गांव से लगभग पांच किलोमीटर दूर स्थित है। घर में केवल वृद्ध माता-पिता हैं, जो शारीरिक रूप से प्रतिदिन उसे परीक्षा केंद्र तक लाने-ले जाने में सक्षम नहीं हैं। परीक्षा अवधि में पिता की उपस्थिति को आवश्यक बताते हुए अंतरिम जमानत की गुहार लगाई गई थी।
इस मामले की सुनवाई माननीय जस्टिस मानस रंजन पाठक एवं माननीय जस्टिस शिव शंकर मिश्र की खंडपीठ ने की। खंडपीठ ने परिस्थितियों, बच्ची की शिक्षा तथा पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 10 मार्च 2026 तक अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया।
अदालत ने निर्देश दिया कि जमानत अवधि समाप्त होते ही आरोपी को संबंधित निचली अदालत के समक्ष तत्काल आत्मसमर्पण करना होगा। साथ ही जमानत की शर्तों का कड़ाई से पालन करने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह राहत केवल मानवीय आधार पर दी गई है और इससे मूल आपराधिक मामले की सुनवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
हाईकोर्ट के इस निर्णय को न्यायपालिका की संवेदनशीलता के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें एक ओर कानून का सम्मान बरकरार रखा गया है तो दूसरी ओर एक छात्रा की शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है।
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