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डीए कटौती पर हाईकोर्ट की सख्ती, 189 प्रतिशत महंगाई भत्ता बहाल करने के चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश, बकाया भी देना होगा

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1 जुलाई 2021 से 189 प्रतिशत डीए को बहाल करने का आदेश।



राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा महंगाई भत्ता (डीए) को 189 प्रतिशत से घटाकर 164 प्रतिशत करने के आदेश को रद कर दिया है। 1 जुलाई 2021 से 189 प्रतिशत डीए को बहाल करने का आदेश दिया है।

इसके साथ ही, अदालत ने तीन माह के भीतर सभी बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। यदि निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया गया, तो 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

इससे समग्र शिक्षा परियोजना (एसएसपी) के तहत कार्यरत संसाधन व्यक्तियों को बड़ी राहत मिली है।

जस्टिस जगमोहन बंसल ने विक्रम सिंह व अन्य की याचिकाओं पर संयुक्त आदेश पारित करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता वर्ष 2019-20 में एसएसपी के तहत चयनित हुए थे और उन्हें अन्य संविदा शिक्षकों के समान डीए दिया जाता रहा है।

1 जुलाई 2021 से डीए को 164 प्रतिशत से बढ़ाकर 189 प्रतिशत किया गया था, लेकिन बाद में बजट की कमी का हवाला देकर इसे घटा दिया गया और अंतर की वसूली शुरू कर दी गई।

रिकाॅर्ड के अनुसार, चंडीगढ़ प्रशासन ने केंद्र सरकार से 427.52 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग की थी, जबकि 414.18 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। अदालत ने स्पष्ट किया कि दो सरकारी विभागों के बीच बजट संबंधी मतभेद का असर कर्मचारियों पर नहीं डाला जा सकता।

याचिकाकर्ता अन्य संविदा शिक्षकों के समान हैं और उन्हें समान दर से डीए मिलना चाहिए। अदालत ने चंडीगढ़ प्रशासन को पहले चरण में बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
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