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बहराइच में 14.28 करोड़ का कर्ज न चुकाने पर केपी दाल मिल सील, कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई

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जागरण संवाददाता, बहराइच। शहर के दरगाह में स्थित मेसर्स केपी दाल मिल फर्म द्वारा 14.28 करोड़ रुपये की कर्ज अदायगी न करने पर अपर जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश पर सोमवार को सील कर दिया गया। नायब तहसीलदार सदर पीपी गिरी की अगुवाई में बैंक, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में करीब एक घंटे तक चली कार्रवाई को लेकर गहमागहमी का माहौल रहा। बैंक ने फर्म को कर्ज की रकम अदा करने के लिए डेढ़ माह का समय दिया है, अन्यथा की स्थिति में बैंक प्रापर्टी की नीलामी कर कर्ज अदायगी की कार्रवाई करेगा।

मेसर्स केपी दाल मिल फर्म द्वारा वर्ष 2021 में व्यवसाय के लिए बैंक आफ बड़ौदा दरगाह शाखा से यह कर्ज लिया गया था। बताते हैं कि फर्म द्वारा लंबे समय से कर्ज अदायगी न करने पर कई बार नोटिस भेजी गई। इसके बाद भी कर्ज जमा न होने पर बैंक प्रशासन ने अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए वसूली के लिए अपर जिलाधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया था। एडीएम कोर्ट से भी फर्म को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला।

इस पर अपर जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा सोमवार को फर्म को सील करने का आदेश जारी किया गया। नायब तहसीलदार की अगुवाई में लखनऊ के मुख्य प्रबंधक बैंक आफ बड़ौदा रितेश कुमार सिंह, मुख्य प्रबंधक वसूली मनोज कुमार झा और गौरव श्रीवास्तव की टीम ने मौके पर पहुंच कर केपी दाल मिल को सील करने की कार्रवाई की। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दरगाह थाने का पुलिस बल मौजूद रहा।

नायब तहसीलदार ने बताया कि एडीएम न्यायालय के आदेश पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। बैंक द्वारा फर्म को डेढ़ माह का समय दिया गया है। निर्धारित समय में ऋण अदायगी न होने पर मिल की नीलामी कर वसूली की कार्रवाई होगी।

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