मेटा-वाट्सएप मामले में SC में सोमवार को सुनवाई, 213 करोड़ रुपये जुर्माने के खिलाफ की गई है अपील
https://www.jagranimages.com/images/2026/02/22/article/image/supreme-court-whatsapp-hearing-1771764678504_m.webpमुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जायमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मेटा और वॉट्सएप की उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के उस आदेश के खिलाफ अपील की गई है, जिसमें 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जायमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ इस मामले की सुनवाई करने की संभावना है। 3 फरवरी को पीठ ने मेटा प्लेटफॉर्म इंक और वॉट्सएप के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां की थीं।
जानकारी चोरी करने का आरोप
इसमें कहा गया कि वे \“\“डाटा साझा करने के नाम पर नागरिकों के गोपनीयता के अधिकार के साथ खेल नहीं सकते\“\“ और आरोप लगाया कि वे बाजार में एकाधिकार बना रहे हैं और ग्राहकों की निजी जानकारी की चोरी कर रहे हैं।
वाट्सएप की गोपनीयता नीति की निंदा करते हुए पीठ ने \“\“गुमनाम ग्राहकों\“\“ का उल्लेख किया, जो असंगठित डिजिटल रूप से निर्भर और डाटा साझा करने की नीतियों के प्रभावों से अनजान हैं और जोर दिया, \“\“हम इस देश के किसी भी नागरिक के अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे।\“\“
वॉट्सएप मेटा प्लेटफॉर्म इंक के स्वामित्व में है। सर्वोच्च न्यायालय उन दो तकनीकी दिग्गजों की अपीलों की सुनवाई कर रहा था, जिनके खिलाफ सीसीआई ने गोपनीयता नीति के लिए 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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