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हरिद्वार ले जाकर किशोरी से किया दुष्कर्म, होश आने पर दरगाह में घुमाया; कोर्ट ने आरोपी को दोषी करारा

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गाजियाबाद की किशोरी से दुष्कर्म। प्रतीकात्मक तस्वीर



जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में लोनी थाना क्षेत्र की किशोरी को हरिद्वार के कलियर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी अलीशेर को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) नीरज गौतम ने दोषी करार दिया। सजा पर सुनवाई 24 फरवरी को होगी।

अलीशेर ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे वहां दरगाह पर घुमाया था। आरोपी किशोरी की मां की चाय दुकान पर काम करता था। दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण उस दौरान मामला तूल पकड़ गया था।
आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई थी रिपोर्ट

शासकीय अधिवक्ता हरीश कुमार ने बताया कि दुष्कर्म के दोषी अलीशेर 18 जनवरी 2020 को दुकान मालिक की 16 वर्षीय बेटी बहला-फुसलाकर ले गया। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह अलीशेर को ताउजी कहती थी। वह उसे घूमाने के बहाने से एक होटल ले गया और वहां खाना खिलाया। इसके बाद वह बेहोश हो गई, जब किशोरी को होश आया तो वह कमरे में बंद थी। कमरे में अलीशेर था।
बेहोशी की हालत में किया दुष्कर्म

पीड़िता के अनुसार, उससे पूछा कि वह कहा हैं तो उसने बताया कि हरिद्वार के रुड़की में घूमने आए हैं। उसने अपने परिजनों को फोन करने की कोशिश की लेकिन, आरोपी ने मोबाइल का सिम तोड़ दिया। आरोपी ने उसके साथ बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया। होश आने के बाद भी कई बार दुष्कर्म किया।

इसके बाद अलीशेर उसे कलियर की दरगाह पर घुमाने ले गया। वह उसके साथ दोबारा कमरे पर पहुंची तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।

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वहीं, मेडिकल में किशोरी के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। अभियोजन पक्ष ने गवाह और साक्ष्य पेश किए। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर अलीशेर को दोषी करार दिया। 24 जनवरी को अदालत सजा सुनाएगी।
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