नाबालिग से जघन्य अपराध के दोषी कोच को उम्रकैद, कोलकाता में की थी हत्या-लूटपाट की कोशिश
https://www.jagranimages.com/images/2026/02/21/article/image/court67-1771696053471_m.webpनाबालिग की हत्या का प्रयास व लूटपाट के आरोप में तैराकी प्रशिक्षक को उम्रकैद (सांकेतिक तस्वीर)
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। एक तैराकी प्रशिक्षक को नाबालिग लडक़ी की हत्या का प्रयास और लूटपाट के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
सियालदह अदालत के न्यायाधीश अनिर्बन दास ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपित संदीप साउ को शुक्रवार को दोषी ठहराया था। यह घटना 2015 में कोलकाता के चितपुर इलाके में हुई थी।
अदालती सूत्रों के अनुसार, 18 मार्च, 2015 को तैराकी प्रशिक्षक नाबालिग के फ्लैट में दाखिल हुआ। उस समय नाबालिग के माता-पिता नहीं थे। नाबालिग फ्लैट में अकेली थी। हालांकि नाबालिग व उसके माता-पिता तैराकी प्रशिक्षक से परिचित थे।
संदीप साउ ने फ्लैट में घुसते ही अलमारी खोली तथा पैसे व गहने निकालने लगा। उसने नाबालिग से कहा कि उसे अपने पिता के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। घटना को देखकर नाबालिग ने इसका विरोध किया।
आरोप है कि संदीप ने तौलिए से नाबालिग का गला घोंटकर मारने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उसने नाबालिग को चाकू से गोद दिया। खून से लथपथ होकर नाबालिग बेहोश हो गई। इसी बीच, संदीप फरार हो गया। बाद में, जब नाबालिग को होश आया, तो उसने दूसरे फ्लैट के पड़ोसियों को घटना की जानकारी दी।
पड़ोसी उसे अस्पताल ले गए। पुलिस को सूचना दी गई। लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच के बाद संदीप साउ को गिरफ्तार कर लिया। सियालदह अदालत में मामला दर्ज किया गया। अदालत में कुल 22 लोगों ने गवाही दी।
Pages:
[1]