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बिहार में अवैध DJ वाहनों पर एक्शन शुरू, परिवहन विभाग ने जिले के DTO-MVI को दिए सख्त निर्देश

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बिहार में अवैध डीजे पर एक्शन शुरू। (AI Generated Image)



राज्य ब्यूरो, पटना। तेज आवाज वाले डीजे को अवैध तरीके से गाड़ियों-ट्रॉली पर लादकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है।

परिवहन विभाग के सचिव राज कुमार ने कहा कि 15 दिनों के भीतर बिना अनुमति के संशोधित डीजे गाड़ियों पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। इसके लिए सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों (डीटीओ) एवं मोटर वाहन निरीक्षकों (एमवीआई) को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।

विभाग के अनुसार, पटना और अन्य जिलों में सैकड़ों डीजे लगे वाहन पकड़े जा चुके हैं। इनके चालान काटने और जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 के तहत बिना अनुमति संरचना परिवर्तन प्रतिबंधित है। इसके अलावा धारा 55 (5) एवं 182 (ए) के अंतर्गत ऐसे वाहनों का पंजीकरण रद करने का दंड भी लगाया जा सकता है।
जरूरत पड़ने पर हो सकती है गिरफ्तारी

जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी तक की कार्रवाई हो सकती है। गाड़ी में किसी भी तरफ मोडिफाइड डीजे लगाने पर आर्थिक जुर्माने का प्रविधान है। ऐसे वाहनों पर प्रदूषण संबंधी प्रविधानों के तहत 2 हजार रुपये का चालान किया जाता है।

सचिव ने चेतावनी दी है कि यह कदम मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और शादी-बारात में होने वाली अव्यवस्था को रोकने के लिए उठाया गया है, जो लोग अपने वाहनों को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए पंजीकृत कराते हैं और बाद में उसे मोडिफाइड डीजे सिस्टम लगवा देते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी।

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