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हिमाचल प्रदेश में CBSE स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति में बड़ा बदलाव, 10 विकल्प की शर्त हटाई; मिलेगा पसंद का स्कूल

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हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई स्कूलों के लिए शिक्षक नियुक्ति नियमों में बदलाव किया गया है। प्रतीकात्मक फोटो



राज्य ब्यूरो, शिमला। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पहले, विभाग ने स्कूलों में नियुक्ति के लिए 10 विकल्प की शर्त रखी थी, जिसे अब हटा दिया गया है। शिक्षकों को पसंद के सीबीएसई स्कूल में नियुक्ति के लिए अच्छे अंक प्राप्त करने होंगे और नियुक्ति पूरी तरह मेरिट के आधार पर की जाएगी।
स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद क्या होगा

निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग, आशीष कोहली ने इस संबंध में स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव को पत्र भेजा है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि स्क्रीनिंग टेस्ट के परिणाम घोषित होने के बाद अंतिम चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट के आधार पर की जाएगी। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और उनकी काउंसिलिंग की जाएगी।

काउंसिलिंग के बाद विषयवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। बोर्ड मेरिट में आए अभ्यर्थियों से स्टेशन पोस्टिंग की प्राथमिकताएं लेगा, यानी वे किस स्कूल में नियुक्ति चाहते हैं। मेरिट क्रम और अभ्यर्थी द्वारा दी गई वरीयता के अनुसार ही अंतिम स्टेशन आबंटन सुनिश्चित किया जाएगा।

शिक्षा बोर्ड अभ्यर्थी-वार डाटा, जिसमें मेरिट स्थिति, श्रेणी, प्राप्तांक, सत्यापित दस्तावेज और पोस्टिंग वरीयताएं शामिल होंगी, शिक्षा विभाग को नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए उपलब्ध कराएगा।
विकल्प पर थी आपत्ति इसलिए हटाए

विभाग ने विकल्प की शर्त को हटाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद होगा और स्टेशन आबंटन मेरिट-कम-प्रेफरेंस के आधार पर किया जाएगा। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग काउंसिलिंग आयोजित करना आवश्यक होगा। यदि व्याख्याता (गणित) परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त अभ्यर्थी के लिए 134 स्टेशन विकल्प उपलब्ध हैं, तो दूसरे स्थान वाले के लिए 133 और इसी क्रम में विकल्प कम होते जाएंगे। ऐसे में केवल 10 विकल्प लेना व्यावहारिक और न्यायसंगत नहीं है। निदेशालय ने बोर्ड से अनुरोध किया है कि इस विषय में प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और मेरिट आधारित ढंग से पूरी की जा सके।
गणित व अंग्रेजी विषय की नियुक्ति के लिए आयु सीमा हटाई

सीबीएसई संबद्ध स्कूलों में अंग्रेजी व गणित विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा को भी समाप्त कर दिया है। वीरवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था। निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली की ओर से इस संबंध में सचिव राज्य चयन आयोग को पत्र भेज दिया है। सरकार इन दो विषयों के 800 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। पहले इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 साल थी। पत्र में कहा गया है कि कई योग्य अभ्यर्थी केवल न्यूनतम आयु सीमा के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे। विभाग ने भर्ती के लिए अन्य पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, मानदेय, कार्यकाल एवं नियुक्ति की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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