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महिला यात्रियों के साथ नहीं किया सम्मानजनक व्यवहार तो कार्रवाई तय, रेलवे ने जारी किए निर्देश

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तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण



जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के टिकट चेकिंग स्टाफ (टीटीई) ने यात्रा के दौरान अगर महिला यात्रियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया तो कार्रवाई तय है। टीटीई ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वाली महिलाओं के साथ सुसंगत धाराओं के तहत ही कार्रवाई सुनिश्चित करें। ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षित व सम्मानजनक यात्रा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक (टिकट जांच) पवन कुमार मिश्र ने दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर का संज्ञान लिया है।

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (यात्री सेवाएं) बिजय कुमार की अनुमति पर वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक ने लखनऊ, वाराणसी और इज्जतनगर के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधकों को पत्र लिखकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।

वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक ने सभी वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधकों से कहा है कि समस्त टिकट जांच कर्मचारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि यदि कोई महिला बिना टिकट यात्रा करते पाई जाती है तो उसके साथ भरतीय रेल अधिनियम 1989 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत ही कार्रवाई करें।

यात्री से सम्मानजनक व्यवहार करना सुनिश्चित करें। रेलवे में बिना टिकट व अनियमित यात्रियों को हटाने (ट्रेन से उतारने) की शक्ति प्रदान की गई है। रेलवे नियमों के अनुसार निर्दिष्ट किराया एवं अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने में विफल रहने या इन्कार करने वाले किसी भी व्यक्ति को इस संबंध में अधिकृत किसी भी रेल कर्मचारी द्वारा हटाया जा सकता है।

जो इस प्रकार हटाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता ले सकता है। यदि कोई महिला या बच्चा किसी पुरुष यात्री के साथ नहीं है, तो उसे केवल उसी स्टेशन से हटाया जाएगा, जहां से वह अपनी यात्रा शुरू करता है या किसी जंक्शन या टर्मिनल स्टेशन या किसी नागरिक जिले के मुख्यालय के स्टेशन से हटाया जाएगा। यह कार्रवाई केवल दिन के समय ही की जाएगी।

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यहां जान लें कि अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस में सीट दिलाने का झांसा देकर टीटीई ने युवती से दुष्कर्म किया। यह घटना रविवार को एसी प्रथम श्रेणी कोच के केबिन में इंदारा व देवरिया के बीच हुई। पीड़िता की तहररी पर आरोपित टीटीई राहुल कुमार को रेलवे प्रशासन ने निलंबित कर दिया है।

आरोपित की गिरफ्तारी के लिए एसपी रेलवे ने 10 हजार रुपये इनाम घोषित किया है। दैनिक जागरण ने ट्रेनों में महिला सुरक्षा को लेकर 17 व 18 फरवरी को प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी।
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