बिहार में 42 विधायकों की सदस्यता पर लटकी तलवार; NDA के 32 और RJD के 8, देखें पूरी सूची
https://www.jagranimages.com/images/2026/02/19/article/image/bihar-1771503244495_m.webpबिहार विधानसभा स्पीकर समेत 42 विधायकों को HC का नोटिस
विधि संवाददाता, पटना। Bihar News: बिहार विधानसभा में जारी बजट सत्र के बीच पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में 42 विधायकों के खिलाफ चुनाव में गलत जानकारी देने को लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं। ऐसे में अदालत ने भी विधायकों से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया है।
बता दें कि इन याचिकाओं पर अलग-अलग तिथियों पर विभिन्न न्यायाधीशों की पीठ ने प्रारंभिक सुनवाई की है। ये याचिकाएं बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) के दौरान प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों और अन्य सूचनाओं की सत्यता पर सवाल उठाते हुए दायर की गई हैं।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि कई विजयी उम्मीदवारों ने अपने चुनावी हलफनामे में आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति के ब्यौरे और अन्य अनिवार्य जानकारियों का सही और पूरा खुलासा नहीं किया।
स्पीकर समेत 42 विधायकों के खिलाफ याचिकाएं
बता दें कि उक्त याचिकाएं विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुल 42 विधायकों के खिलाफ दायर की गई हैं। यह पूरा प्रकरण बिहार की राजनीति (Bihar Politics) में भूचाल ला सकता है।
खास बात यह भी है कि संबंधित सीटों पर चुनाव हारने वाले प्रत्याशियों ने विजयी उम्मीदवारों के निर्वाचन को चुनौती देते हुए चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता बरते जाने का भी आरोप लगाया है।
मामले की आगे की सुनवाई अलग-अलग तिथियों पर निर्धारित की गई है। अदालत द्वारा जारी नोटिस के जवाब के बाद प्रकरण की विस्तृत सुनवाई होगी। बहरहाल, आइए जानते हैं किस पार्टी के कितने और किन विधायकों के खिलाफ याचिकाएं दायर हुई हैं?
भाजपा (BJP) के सबसे ज्यादा 25 विधायक
1. माधव आनंद- भारतीय जनता पार्टी
2. अजय कुमार- भारतीय जनता पार्टी
3. राजेश कुमार सिंह- भारतीय जनता पार्टी
4. रितुराज कुमार- भारतीय जनता पार्टी
5. डॉ. सुनील कुमार- भारतीय जनता पार्टी
6. जितेन्द्र कुमार- भारतीय जनता पार्टी
7. बाबुलाल सौहारिया- भारतीय जनता पार्टी
8. आई. पी. गुप्ता- भारतीय जनता पार्टी
9. सतीश कुमार सिंह- भारतीय जनता पार्टी
10. कविता देवी- भारतीय जनता पार्टी
11. हरि नारायण सिंह- भारतीय जनता पार्टी
12. रितेश कुमार सिंह- भारतीय जनता पार्टी
13. अभिषेक आनंद- भारतीय जनता पार्टी
14. राजेश कुमार सिंह- भारतीय जनता पार्टी
15. अजय कुमार- भारतीय जनता पार्टी
16. रमा निषाद- भारतीय जनता पार्टी
17. राज कुमार राय- भारतीय जनता पार्टी
18. प्रेम कुमार- भारतीय जनता पार्टी
19. विशिष्ट सिंह- भारतीय जनता पार्टी
20. जीवेश मिश्रा- भारतीय जनता पार्टी
21. सुभानंद मुकेश- भारतीय जनता पार्टी
22. विनोद नारायण झा- भारतीय जनता पार्टी
23. विजय सिंह- भारतीय जनता पार्टी
24. अनिल कुमार- भारतीय जनता पार्टी
25. पंकज कुमार राम- भारतीय जनता पार्टी
राजद (RJD) के 8 विधायक
26. फैजल रहमान- राष्ट्रीय जनता दल
27. देवयंती यादव- राष्ट्रीय जनता दल
28. अभिषेक रंजन- राष्ट्रीय जनता दल
29. मनोज विश्वास- राष्ट्रीय जनता दल
30. चेतन आनंद- राष्ट्रीय जनता दल
31. अनिता- राष्ट्रीय जनता दल
32. एमडी तौशिफ आलम- राष्ट्रीय जनता दल
33. अमरेन्द्र कुमार- राष्ट्रीय जनता दल
जदयू (JDU) के भी 7 विधायक
34. कौशल किशोर- जनता दल (यूनाइटेड)
35. संगीता कुमार- जनता दल (यूनाइटेड)
36. कृष्ण मुरारी शरण- जनता दल (यूनाइटेड)
37. विनय कुमार चौधरी- जनता दल (यूनाइटेड)
38. बिजेन्द्र यादव- जनता दल (यूनाइटेड)
39. वैद्यनाथ प्रसाद- जनता दल (यूनाइटेड)
40. रत्नेश सदा- जनता दल (यूनाइटेड)
कांग्रेस और सीपीआई के 1-1 विधायक
41. प्रवेज आलम- कांग्रेस (INC)
42. संदीप सौरभ- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी)
याचिकाओं में लगाए गए 5 प्रमुख आरोप
[*]चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता मतदान या मतगणना के दौरान नियमों का सही पालन नहीं किया गया।
[*]नामांकन पत्र में गड़बड़ी नामांकन दाखिल करते समय जरूरी औपचारिकताओं में त्रुटि या नियमों का उल्लंघन किया गया।
[*]शपथपत्र में तथ्य छुपाने का आरोप उम्मीदवारों ने अपने शपथपत्र में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां छुपाईं।
[*]गलत या भ्रामक जानकारी देना शपथपत्र में संपत्ति, आपराधिक मामले या अन्य विवरणों को लेकर गलत जानकारी दी गई।
[*]चुनाव परिणाम को प्रभावित करने का प्रयास इन कथित गड़बड़ियों के कारण चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ, इसलिए परिणाम को चुनौती दी गई।
चुनाव परिणाम के बाद बढ़ा विवाद
बता दें कि बीते साल 14 नवंबर को घोषित बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम (Bihar Assembly Eelction Result 2025) में एनडीए (NDA) को बहुमत मिला था।
नतीजों के बाद कई हारने वाले उम्मीदवारों ने कथित गड़बड़ियों को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था। अब अदालत में दाखिल जवाब और साक्ष्यों के आधार पर आगे की सुनवाई होगी।
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