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15 वर्ष पुराने वाहनों पर टीटीजेड क्षेत्र में पूर्ण प्रतिबंध, 7000 से ज्यादा RC होंगी निरस्त; एटा में जारी हुए निर्देश

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सांकेतिक तस्वीर।



जागरण संवाददाता, एटा। जनपद के टीटीजेड क्षेत्र जलेसर और अवागढ़ में 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वाहनों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कार्रवाई नेशल ग्रीन ट्रिब्यूनल और टीटीजेड प्राधिकरण आगरा के अध्यक्ष के पारित आदेशों पर की जा रही है।

आदेश के तहत मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ऐसे वाहनों का पंजीयन निलंबित अथवा निरस्त किया जाएगा। इन वाहनों का संचालन टीटीजेड क्षेत्र में किसी भी स्थान पर प्रतिबंधित कर दिया गया है।

एनजीटी के आदेश पर एक नवंबर 2007 से 25 जून 2010 तक पंजीकृत वह सभी वाहन 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे, उनकी कुल संख्या 4533 है। इन वाहनों का संचालन जनपद अथवा टीटीजेड क्षेत्र में किसी भी स्थान पर पहले से ही प्रतिबंधित कर दिया गया।

20 मार्च 2023 के माध्यम से इनके पंजीयन निलंबन और निरस्तीकरण की कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। वर्तमान में टीटीजेड क्षेत्र के अंतर्गत 17 फरवरी 2011 से पूर्व पंजीकृत 5401 पेट्रोल वाहन तथा 17 फरवरी 2016 से पूर्व पंजीकृत 2162 डीजल वाहन चिन्हित किए गए हैं।

वाहन स्वामियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शीघ्र ही कार्यालय से एनओसी प्राप्त कर अपने वाहनों को अन्य क्षेत्र या अन्य जनपद में पंजीकृत कराएं। अन्यथा संबंधित वाहनों की आरसी सस्पेंड कर दी जाएगी।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सतेन्द्र कुमार ने बताया कि यदि 15 वर्ष पुराने वाहन टीटीजेड क्षेत्र में संचालित पाए गए तो पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करेगा। ऐसे वाहनों को निरुद्ध कर आरबीएसएफ केंद्रों के माध्यम से स्क्रैप कराया जाएगा।

उन्होंने वाहन स्वामियों से कहा है कि वे समय नियमों का पालन करें, अन्यथा सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।


टीटीजेड क्षेत्र में अन्य भी हैं प्रतिबंधित

टीटीजेड क्षेत्र में अन्य प्रतिबंध भी हैं। ईंट-भठ्टे के अलावा शोरा फैक्ट्रियां या जिनसे धुआं उठता है, उन पर प्रतिबंध है। अब जलेसर में घुंघरू घंटी उद्योग कोयला पर आधारित है, लेकिन इसके लिए अब गैस की पाइप लाइप लाइन की व्यवस्था की जा रही है, ताकि धुआं न उठ सके।

अब 15 वर्ष पुराने वाहन नहीं चल पाएंगे। टीटीजेड को सुरक्षित रखने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं।
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