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जम्मू-कश्मीर में फिलहाल पंचायतों के परिसीमन को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं, जनगणना के बाद होगा मंथन

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कैप्शन: जम्मू-कश्मीर में फिलहाल पंचायतों के परिसीमन को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं (जागरण फोटो)






राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू कश्मीर में निकट भविष्य में पंचायतों का परिसीमन नहीं होगा। परिसीमन को लेकर सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि जनगणना 2021 की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंचायतों के परिसीमन पर विचार किया जा सकता है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मामले विभाग के मंत्री जावेद अहमद डार ने बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी।

बता दें कि विभिन्न राजनीतक दल और कई वर्ग के लोग लंबे समय सें पंचायत हल्कों के परिसीमन की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि प्रदेश में लंबित पड़ी पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया पंचायत हल्कों के परिसीमन के बाद ही पूरी हो। प्रदेश में इसी वर्ष आगामी महीनों में पंचायत चुनाव करवाए जाने की संभावना है।
किस प्रांत में कितनी पंचायतें

जम्मू कश्मीर में मौजूदा 4293 पंचायत हल्के हैं। इनमें से 2111 जम्मू प्रांत और 2182 कश्मीर प्रांत में हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव जनवरी 2024 से लंबित हैं और इसी माह 24 तारीख को पंचायत राज व्यवस्था के तहत जिला विकास परिषदों का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। जम्मू कश्मीर में वर्ष 2022 में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन हुआ है।

नेशनल कान्फ्रेंस के विधायक अब्दुल मजीद बट के एक प्रश्न के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री डार ने बताया कि योजना एवं निगरानी विभाग ने 27 फरवरी 2025 को एक आदेश जारी कर पूरे प्रदेश में पहली जुलाई 2025 से सभी प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को फ्रीज किया है। इसलिए कोई परिसीमन नहीं हो सकता है।
आबादी के आधार पर होगा परिसीमन

यह जनगणना पूरी होने पर ही संभव है। जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 की धारा 2 (जे) के तहत सरकार के हाथ कानूनी तौर पर बंधे हुए हैं, जिसमें यह जरूरी है कि पंचायत हलकों का परिसीमन पूरी तरह से आबादी के आंकड़ों के आधार पर होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हमारे पास एक पूरा और सही डेटा उपलब्ध होगा और उसके आधार पर परिसीमन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। परिसीमन की प्रक्रिया नियमों के मुताबिक होगी।
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