नैनीताल रोड की करोड़ों की जमीन पर अब पालिका का हक नहीं! हाईकोर्ट का काश्तकारों के पक्ष में बड़ा फैसला
https://www.jagranimages.com/images/2026/02/19/article/image/court-1-1771447249977_m.webpप्रतीकात्मक चित्र
संवाद सहयोगी, बहेड़ी (बरेली)। नगर के नैनीताल रोड स्थित बेशकीमती जमीन के मालिकाना हक को लेकर चल रहे विवाद में नगर पालिका परिषद को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। न्यायालय ने पालिका के दावे को खारिज करते हुए विपक्षी काश्तकारों के पक्ष में निर्णय सुनाया और पालिका को जमीन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करने के आदेश दिए हैं।
गाटा संख्या 263 व 264 के रकबे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। नगर पालिका का तर्क था कि यह भट्टे के गड्ढे हैं, जो तालाब में दर्ज होने के कारण पालिका की संपत्ति हैं। वहीं जमील अहमद समेत छह काश्तकार इसे पैतृक संपत्ति बताते हुए मालिकाना हक जता रहे थे।
हाल ही में काश्तकारों ने जमीन पर मार्केट निर्माण शुरू किया था, जिसे नगर पालिका ने आपत्ति दर्ज कराते हुए राजस्व विभाग की मदद से रुकवा दिया था और हाईकोर्ट में रिट दायर कर मालिकाना हक का दावा किया था।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पालिका के दावे को निरस्त करते हुए संबंधित गाटा संख्या की भूमि पर नगर पालिका द्वारा किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी, व्यवधान या हस्तक्षेप पर रोक लगा दी है।अधिशासी अधिकारी शशि प्रभा चौधरी ने बताया कि प्रकरण में विधिक राय ली जा रही है, जल्द ही आगे की कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा।
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