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DCPCR में खाली पदों पर हाई कोर्ट की फटकार, दिल्ली सरकार को अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक चेतावनी

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दिल्ली हाई कोर्ट ने डीसीपीसीआर में खाली पदों को न भरने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। फाइल फोटो



जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को फटकार लगाई क्योंकि बार-बार भरोसा दिलाने के बावजूद, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (DCPCR) में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने के लिए सही कदम नहीं उठाए गए। दिल्ली सरकार को चेतावनी देते हुए, चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि अगर अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक खाली पद नहीं भरे गए, तो मामले को गंभीरता से लिया जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि इस तरह की देरी न केवल एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत कमीशन के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करती है, बल्कि दिल्ली में जरूरतमंद नाबालिगों की भलाई सुनिश्चित करने की कोशिशों को भी नाकाम करती है।

कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से पूछा कि क्या ऐसी नियुक्तियों में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए तीन साल लगाना सही है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा फाइल किया गया एक एफिडेविट भी रिकॉर्ड में लिया, जिसमें कहा गया था कि DCPCR में चेयरपर्सन और सदस्यों के पदों को भरने के लिए जरूरी कोशिशें की जा रही हैं, और यह प्रोसेस अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक पूरा होने की उम्मीद है।

अपॉइंटमेंट में देरी पर नाराजगी जताते हुए बेंच ने कहा कि दो साल और सात महीने से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी खाली जगहें नहीं भरी गई हैं। बेंच ने चेतावनी दी कि अगर तय समय में अपॉइंटमेंट प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, तो मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। कोर्ट ने सुनवाई 15 अप्रैल तक टाल दी।

2024 में, एक कोऑर्डिनेट बेंच ने दिल्ली सरकार को 15 अप्रैल, 2024 तक सभी चाइल्ड वेलफेयर कमेटियों (CWCs) और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJ बोर्ड) में खाली जगहों को भरने के लिए सिलेक्शन की औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया था।

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