हलवासिया ग्रुप की 4 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश, 27.98 करोड़ रुपये आर्बिट्रेशन अवॉर्ड के तहत होगी कार्रवाई
https://www.jagranimages.com/images/2026/02/18/article/image/court-order-1771402387298_m.webpसांकेतिक तस्वीर।
विधि संवाददाता, लखनऊ। कामर्शियल कोर्ट ने आर्बिट्रेशन अवार्ड (मध्यस्थता पुरस्कार) के क्रियान्वयन से जुड़े मामले में हलवासिया ग्रुप की चार संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह आदेश 27.98 करोड़ रुपये की वसूली संबंधी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद पारित किया गया।
कामर्शियल कोर्ट नंबर दो के पीठासीन अधिकारी ने राकेश जैन द्वारा मेसर्स वेलवान बिल्डर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध दाखिल निष्पादन प्रार्थना पत्र पर दिया।आवेदक की ओर से न्यायालय को बताया गया कि वाणिज्यिक विवाद में 27 अगस्त 2025 को उनके पक्ष में 27.98 करोड़ रुपये का आर्बिट्रेशन अवार्ड पारित हुआ था। इसके बावजूद संबंधित कंपनी ने अब तक निर्धारित धनराशि का भुगतान नहीं किया। भुगतान न होने पर डिक्रीदार द्वारा अवार्ड की गई धनराशि को प्राप्त करने के लिए न्यायालय में निष्पादन याचिका दायर की गई।
प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद अदालत ने हलवासिया ग्रुप की अनंता हलवासिया ग्रुप टीसीसी 3/3 विभूति खंड, हजरतगंज स्थित हलवासिया कोर्ट (उमा शंकर हलवासिया के हिस्से का क्षेत्र), राणा प्रताप मार्ग स्थित राज चैंबर्स और वन अवध सेंटर विभूति खंड स्थित संपत्तियों की कुर्की के आदेश दिए।
न्यायालय ने आवेदक को अन्य आवश्यक प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्यालय कुर्की वारंट जारी करे। मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को नियत की गई है।
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