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झारखंड हाईकोर्ट: ईडी अधिकारियों पर मारपीट केस में पुलिस जांच पर रोक बरकरार, 23 मार्च को अगली सुनवाई

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राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में ईडी अधिकारियों पर मारपीट के आरोप में प्राथमिकी की जांच की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट के पूर्व आदेश के आलोक में ईडी की ओर से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल किया।

राज्य सरकार की ओर से ईडी के जवाब का अध्ययन करने के लिए समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले में अगली सुनवाई 23 मार्च को निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पहले से पुलिस जांच पर लगाई गई रोक को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व में अदालत ने पुलिस की जांच पर तत्काल रोक लगा दी थी, जिसे कोर्ट ने बरकरार रखा है। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से ईडी की याचिका की वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे सुनवाई योग्य नहीं बताया था।

सरकार की ओर से यह भी कहा गया था कि यह मामला रोस्टर के अनुसार सुनवाई के लिए बेंच में नहीं लगाया गया है। इस पर ईडी की ओर से याचिका सुनवाई योग्य होने की बात कही गई। ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता एसवी राजू, एके दास और सौरभ कुमार ने पक्ष रखा।

आरोप है कि पेयजल घोटाले में आरोपित संतोष कुमार 12 जनवरी को स्वयं ईडी कार्यालय पहुंचा था। पूछताछ के दौरान वह अचानक उत्तेजित हो गया और खुद ही पानी का जग उठाकर अपने सिर पर मार लिया। जिससे उसे मामूली चोट आई थी। इसके बाद ईडी के अधिकारियों ने उसका इलाज कराया। बाद में संतोष कुमार ने ईडी के अधिकारियों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए एयरपोर्ट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

इसकी जांच करने लिए पुलिस ईडी कार्यालय पहुंच गई थी। जिस पर ईडी ने जमीन से संबंधित दस्तावेज और जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआइ से कराए जाने की मांग की गई है। इस संबंध में ईडी के सहायक निदेशक प्रतीक की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
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