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बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नियमों में किया बदलाव, अब देने होंगे ये डॉक्यूमेंट

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स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव



जागरण संवाददाता, मोतिहारी। उच्च शिक्षा के लिए चार लाख रुपये तक के ऋण को प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नियमों (Student Credit Card Rules Change) में सरकारी स्तर पर बदलाव किया गया है। इस योजना में सही छात्र-छात्राओं को लाभ मिले इसके लिए सरकार ने नियम में कड़े किए हैं।

बताया गया कि इस योजना के तहत जांच के क्रम में यह बात सामने आई है कि विभिन्न संस्थानों ने छात्रवृत्ति के नाम पर बड़ी संख्या में जिला निबंधन सह परामर्श केंद्रों पर आवेदन कराए हैं। बिचौलियों की भूमिका भी सामने आ रही है। इस कारण जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को इस योजना के लाभ में बिलंब हो रहा है।

बताया गया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड शैक्षणिक ऋण है, जिसे पढ़ाई पूरा होने के बाद नियम के अनुसार वापस करना होता है। सरकारी स्तर पर अब छात्र-छात्राओं को अतिरिक्त तीन कागजात देना अनिवार्य कर दिया गया है।

इसमें सबसे पहले छात्र-छात्राओं को स्व घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें ऋण को नियमानुसार वापस करने की बात होगी।

इसके अलावा, जिस विश्वविद्यालय में नामांकित हैं उसका एडमिशन व निबंधन स्लीप भी देना अनिवार्य होगा। बताया गया कि यह कागजात आवेदन सत्यापन कराने के वक्त या फिर एग्रीमेंट कराने के समय तक हर हाल में देना आवश्यक होगा।

नए नियम से छात्र-छात्राओं को प्रारंभ में थोड़ी परेशानी बढ़ गई है। अब वे कॉलेजों के चक्कर लगा रहे हैं। सहायक प्रबंधक चंदन कुमार ने बताया कि सरकारी स्तर पर दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार आवेदकों को कागजात जमा कराने को कहा जा रहा है।
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