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बल‍िया में समोसे के 10 रुपये के विवाद में युवक का तोड़ दिया था हाथ, चार माह बाद कोर्ट के निर्देश पर मुकदमा

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बलिया में समोसे के 10 रुपये के विवाद में युवक का हाथ तोड़ा, कोर्ट के निर्देश पर दर्ज हुआ मुकदमा।



जागरण संवाददाता, नवानगर (बलिया)। समोसे के 10 रुपये को लेकर हुआ मामूली विवाद एक युवक के लिए गंभीर हमले में बदल गया। आरोप है कि मारपीट और जातिसूचक गालियों के बावजूद पुलिस ने छह माह तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। न्याय न मिलने पर पीड़ित ने अब न्यायालय की शरण ली, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया।

नवानगर क्षेत्र के हरनाटार दयालपुर गांव निवासी रविशंकर पुत्र मुरेश राम ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एससी-एसटी एक्ट कोर्ट, बलिया में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की कि 27 अक्टूबर 2025 की शाम करीब 7:30 बजे वह गांव की एक दुकान पर समोसा खाने गया था। पैसे देने के बाद भी दुकानदार ने दोबारा भुगतान की मांग की।

विरोध करने पर विवाद बढ़ गया। पीड़ित का आरोप है कि प्रमोद कुमार गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और विशाल गुप्ता ने दुकान में रखी लोहे की राड से हमला कर दिया, जिससे उसकी बायीं बांह की हड्डी टूट गई। स्वजन उसे निजी चिकित्सक के पास ले गए, जहां एक्स-रे में हड्डी टूटने की पुष्टि हुई।

घटना की सूचना तत्काल थाना सिकन्दरपुर को दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। 12 नवंबर 2025 को उसने पुलिस अधीक्षक बलिया को रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र भेजा, किंतु वहां से भी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक सिकन्दरपुर मूलचंद चौर
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