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अब 67 नहीं, सिर्फ 21 दिन में मिलेगा न्याय; उपभोक्ता शिकायतों के लिए बिहार में डिजिटल व्यवस्था, 1 अप्रैल से लागू

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उपभोक्‍ताओं की श‍िकायतों की होगी ऑनलाइन सुनवाई। सांकेत‍िक तस्‍वीर



राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: राज्य सरकार उपभोक्ता संबंधी शिकायतों की ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था करने जा रही है। एक अप्रैल से सभी जिला मुख्यालयों में ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था लागू हो जाएगी।

इससे शिकायतों का जल्द से जल्द निष्पादन हो सकेगा। अभी सिर्फ मुख्यालय स्तर पर ही उपभोक्ताओं से संबंधित ऐसी सुनवाई होती है।

खाद्य सचिव अभय कुमार सिंह ने उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए भी सभी जिलों को निर्देश दिया है।
राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्देशों का अनुपालन हो सुनिश्चित

ई-जागृति पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता शिकायतों के समयबद्ध एवं प्रभावी निपटारे की दिशा में डिजिटल नवाचार काे बढ़ावा देने को कहा है।

विभिन्न प्लेटफार्मों यथा इंटरनेट मीडिया आदि का उपयोग कर ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता फैलाने को कहा है।

विभाग के निर्देश के मुताबिक राज्य में उपभोक्ता हितों के संरक्षण एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रभावी क्रियान्यवन को लेकर सभी जिलों में संबंधित अधिकारियों काे सक्रियता के साथ भागीदारी निभानी होगी।

राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्देशों का अनुपालन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आम उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
ई-जागृत‍ि पोर्टल के माध्यम से श‍िकायतों का समयबद्ध निपटारा

उपभोक्ताओं को त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी न्याय उपलब्ध कराना सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए बेहतर समन्वय और संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ कार्य करना आवश्यक है।

विभाग के ई-जागृति पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता शिकायतों के समयबद्ध एवं प्रभावी निपटारे को प्राथमिकता देनी होगी।

इसे डिजिटल नावाचार का उत्कृष्ट उदाहारण बनाना होगा ताकि उपभोक्ता संरक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

पहले उपभोक्ताओं के समस्याओं का समाधान में 67 दिन लगते थे, लेकिन अब यह समय घटकर 21 दिन हो गया है। ई-जागृति के माध्यम से उपभोक्ता मामलों का समाधान अब बेहतर तरीके से किया जाना सम्भव हो सका है।
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