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दिल्ली में पुराने वाहन होंगे जब्त, प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़ा कदम

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10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां प्रभावित होंगी। फाइल फोटो



स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने शनिवार को एक पब्लिक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया है कि सड़कों पर खड़ी या चल रही कोई भी पुरानी गाड़ी बिना किसी पहले नोटिस के स्क्रैप कर दी जाएगी।

इस कदम का मकसद नेशनल कैपिटल में एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स को सख्ती से लागू करना है। 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां पुरानी गाड़ियों की कैटेगरी में आती हैं।

अपने नोटिस में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पुरानी गाड़ियों के मालिकों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेने और अपनी गाड़ियों को शहर से बाहर ले जाने की रिक्वेस्ट की है।

नोटिस में कहा गया है, “दिल्ली में पब्लिक जगहों पर चल रही BS-III और कम एमिशन स्टैंडर्ड वाली पुरानी गाड़ियों को कानून के मुताबिक बिना किसी पहले नोटिस के जब्त करके स्क्रैप कर दिया जाएगा। ऐसी गाड़ियों के मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे उन्हें NCR से बाहर ले जाने से पहले NOC ले लें।“

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कहा कि शहर से पुरानी गाड़ियों को हटाने के लिए जल्द ही एक नया कैंपेन शुरू किया जाएगा।

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