रांची में JSSC परीक्षा के लिए 17 केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू, 15 फरवरी से शुरू होगा एग्जाम
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जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, रांची द्वारा आयोजित कंप्यूटर आधारित झारखंड तकनीकी/विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर रांची जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।
17 परीक्षा केंद्रों के दो सौ मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह परीक्षा 15 फरवरी से 21 फरवरी, 24 फरवरी से 26 फरवरी तथा 28 फरवरी से दो मार्च तक रांची जिले के विभिन्न 17 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची के संयुक्त आदेश पर विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा के दौरान भीड़भाड़ या अव्यवस्था की आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।
इन गतिविधियों पर रहेगी रोक
निषेधाज्ञा के तहत परीक्षा केंद्रों के दो सौ मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी/कर्मी तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा इससे मुक्त रहेंगे। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर रोक रहेगी।
किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला जैसे हरवे हथियार लेकर चलने की भी अनुमति नहीं होगी। किसी प्रकार की बैठक या आमसभा आयोजित करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
निर्धारित अवधि में प्रभावी रहेगा आदेश
यह निषेधाज्ञा 15 फरवरी से 21 फरवरी, 24 फरवरी से 26 फरवरी तथा 28 फरवरी से दो मार्च तक प्रतिदिन सुबह पांच बजे से शाम आठ बजे तक प्रभावी रहेगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की पारदर्शिता एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है और आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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