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दिल्ली में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को मंजूरी, 12 दिन की ट्रेनिंग और डिजिटल बाजार से जुड़ेंगे कारीगर

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दिल्ली सरकार ने ‘मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना’ को मंजूरी दी। फोटो: आर्काइव



राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने खादी, हैंडलूम, कुटीर उद्योगों और असंगठित क्षेत्र से जुड़े हजारों कारीगरों के लिए ‘मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना’ को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के कारीगर वर्षों से अपने हुनर से समाज को समृद्ध करते आए हैं। लेकिन बदलते दौर में उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण और बाजार से सीधा जुड़ाव भी चाहिए।

यह योजना यह सुनिश्चित करेगी कि वे आधुनिक कौशल और डिजिटल बाजार तक पहुंच के साथ इस नए दौर में न केवल टिकें, बल्कि तरक्की भी करें। इस योजना को दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (डीकेवीआईबी) के माध्यम से लागू किया जाएगा।

इस योजना के तहत, वर्ष 2025-26 में 3,728 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए 8.95 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, 2026-27 के लिए 57.50 करोड़ रुपये की अनुदान राशि प्रस्तावित की जाने की संभावना है।

योजना की शुरुआत ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत लगभग 18,000 दर्जियों से की जाएगी और आगे चलकर अन्य पारंपरिक व्यवसायों तक इसे विस्तारित किया जाएगा। इसमें दर्जी, एम्ब्रायडर, ड्रेस मेकर, कुम्हार, बढ़ई, मोची, टोकरी और चटाई निर्माता, इत्र निर्माता, बांस उत्पाद निर्माता, नाई, माला बनाने वाले, धोबी, मछली जाल निर्माता, कालीन बुनकर सहित अनेक पारंपरिक व्यवसाय शामिल होंगे।

12 दिन का प्रशिक्षण पूरा करने पर मिलेगा टूलकिट योजना के तहत चयनित शख्स को 12 दिन (96 घंटे) का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें दो दिन का उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) भी शामिल होगा। एक बैच में लगभग 35 से 45 लोग होंगे।

प्रशिक्षण के बाद लाभार्थियों को पैर से चलने वाली सिलाई मशीन सहित आवश्यक टूलकिट उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक कारीगर की प्रोफाइल, फोटो और उत्पादों की जानकारी के साथ एक ई-कैटलॉग तैयार किया जाएगा, जिसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा। इससे उनके उत्पादों को राष्ट्रीय ही नहीं, वैश्विक बाजार तक पहुंच मिलेगी।

आवेदन के लिए शर्तें आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए एक परिवार से केवल एक ही सदस्य इस योजना का लाभ ले सकेगा जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे नामांकन के समय आधार आधारित पहचान और सत्यापन जरूरी होगा प्रशिक्षण पूरा करने पर लाभार्थी को कुल 4,800 रुपये का स्टाइपेंड एवं भोजन के लिए 100 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा।

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