बेटे के केस का डर दिखाकर महिला से किया था दुष्कर्म, बठिंडा में थानेदार को उम्रकैद
https://www.jagranimages.com/images/2026/02/12/article/image/Bhatinda-molestation-1770885331157_m.webpदुष्कर्म मामले में सीआइए के थानेदार को उम्रकैद (प्रतीकात्मक फोटो)
जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिले में एक महिला से दुष्कर्म करने और धमकाने के मामले में अदालत ने बुधवार को सीआइए स्टाफ के थानेदार गुरविंदर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोपित ने महिला के बेटे पर दर्ज नशा तस्करी के केस का डर दिखाकर महिला का शोषण किया था। चार साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर सजा सुनाई।
मामले के अनुसार, मई 2021 में आरोपित थानेदार ने महिला के बेटे के खिलाफ थाना कैंट में नशा तस्करी का केस दर्ज किया था। इसके बाद उसने युवक की मां को लगातार डराना-धमकाना शुरू कर दिया और केस में राहत देने के नाम पर उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 10 मई 2021 को आरोपित ने महिला को अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन रात में वह महिला के घर पहुंचा और दोबारा जबरन संबंध बनाने की कोशिश की। इस दौरान महिला के शोर मचाने पर परिजन और गांव के लोग मौके पर पहुंच गए और आरोपी को पकड़कर थाना नथाना पुलिस के हवाले कर दिया।
इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। यह केस पिछले चार वर्षों से अदालत में विचाराधीन था। सुनवाई के दौरान पीड़िता और एक गवाह को केस वापस लेने के लिए गैंगस्टरों द्वारा जान से मारने की धमकियां भी दी गईं।
बावजूद इसके, उन्होंने कानूनी लड़ाई जारी रखी। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इस मामले की पैरवी एडवोकेट गुरप्रीत सिंह भसीन ने की।
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