कानपुर में नया बिजली कनेक्शन हुआ सस्ता, अब इतने मीटर तक नहीं लगेगा एस्टीमेट शुल्क
https://www.jagranimages.com/images/2026/01/23/article/image/LESA-Lucknow-Dainik-Jagran--1763029444554-1769192371091_m.webpजागरण संवाददाता, कानपुर। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नई कास्ट डाटा बुक के आदेश जारी कर लिए गए। जिसके तहत अब मेन लाइन से तीन सौ मीटर के दायरे में नया बिजली कनेक्शन लेने पर उपभोक्ताओं को एस्टीमेट नहीं बनवाना होगा। इस लाभ केवल उन क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को मिलेगा,जिन क्षेत्र पहले से विद्युतीकृत होंगे।
यह सुविधा एक किलो वाट से 150 किलोवाट तक के लोड वाले नए कनेक्शनों पर लागू होगी। अब ट्रांसफार्मर, पोल, कंडक्टर जैसे उपकरणों के नाम पर अलग से कोई रकम नहीं ली जाएगी। उपभोक्ताओं को केवल मीटर की कीमत, सिक्योरिटी डिपाजिट और प्रोसेसिंग फीस ही देनी होगी।
अब तक 40 मीटर से ज्यादा दूरी होने पर एस्टीमेट बनवाना जरूरी था, जिससे कनेक्शन महंगा पड़ता था। केस्को मीडिया प्रभारी देवेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि तीन सौ मीटर तक की दूरी में कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं से केवल मीटरिंग चार्ज और सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज ही लिया जाएगा।
बिजली लाइन बिछाने या निर्माण के नाम पर उपभोक्ताओं को अलग से कोई अनुमान (एस्टिमेट) नहीं लिया जाएगा।
यह व्यवस्था केवल विद्युतीकृत क्षेत्रों में लागू होगी। यदि किसी उपभोक्ता को कनेक्शन देने के लिए नई लाइन बनानी भी पड़े, तो उसका अतिरिक्त खर्च उपभोक्ता से नहीं वसूला जाएगा। हालांकि, यह नियम अविकसित या अविद्युतीकृत कालोनियों पर लागू नहीं होगा।
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