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फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में चुनाव आयोग का सख्त एक्शन, धनबाद के दो मुखिया की सदस्यता रद

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धनबाद के दो मुखिया के खिलाफ कार्रवाई।



जागरण संवाददाता, धनबाद। फर्जी दस्तावेजों पर चुनाव लड़ने वालों के खिलाफ चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई की है। धनबाद जिले के दो पंचायत गोपीनाथडीह और जमुआ के मुखिया की सदस्यता रद कर दिया गया है। इन दोनों के जाति और आवासीय प्रमाण पत्रों में त्रुटि पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है।

जिस मुखिया की निर्वाचन रद किया गया है इनमें धनबाद प्रखंड के गोपीनाथडीह पंचायत के मुखिया बिजेंद्र कुमार पासवान उर्फ बिजय पासवान और बाघमार प्रखंड के जमुआ पंचायत के अर्जुन भुईंया शामिल हैं। इन दोनों का निर्वाचन रद करने संबंधी पत्र उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से जारी कर दिया गया है।

बिजेंद्र पासवान उर्फ बिजय पासवान के मामले को लेकर स्थानीय निवासी कंचन देवी ने राज्य निर्वाचन आयोग और उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया था। जिसमें बताया गया था कि पासवान के पास बिहार और झारखंड दोनों राज्यों का जाति प्रमाण पत्र है और वे दोनों राज्यों के मतदाता भी हैं।

यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसी प्रकार से अर्जुन भुईंया के पास बिहार और झारखंड का जाति प्रमाण पत्र का मामला सामने आया था। निर्वाचन प्रविधानों के अनुसार आरक्षण लाभ लेने के लिए झारखंड का जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
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