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भारतवंशी जज प्रवासियों की कानूनी स्थिति खत्म करने के ट्रंप के कदम पर लगाएंगी रोक

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अदालत।



डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतवंशी संघीय न्यायाधीश ने शुक्रवार को कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के प्रशासन को क्यूबा, हैती, कोलंबिया, इक्वाडोर, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला और होंडुरास के 12,000 प्रवासियों की अस्थायी कानूनी स्थिति को खत्म करने से रोकेंगी। अमेरिकी जिला न्यायाधीश इंदिरा तलवानी ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह सोमवार तक एक अस्थायी रोक आदेश जारी करेंगी।

गृह सुरक्षा विभाग ने 12 दिसंबर को घोषणा की कि वह उन पारिवारिक पुनर्मिलन पैरोल कार्यक्रमों को समाप्त कर रहा है जिन्हें डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडन प्रशासन ने 2022 और 2023 में बनाया था। यह 14 जनवरी से प्रभावी होगा।

विभाग की कार्रवाई के परिणामस्वरूप, बुधवार से उन्हें अपने मूल देशों में वापस लौटने या निर्वासन का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता। इन प्रक्रियाओं के तहत ग्रीन कार्ड धारक उन सात देशों में परिवार के सदस्यों के लिए प्रायोजक के रूप में काम करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे उन्हें आप्रवासी वीजा मंजूरी की प्रतीक्षा के दौरान अमेरिका में रहने की अनुमति मिल जाती है।

वहीं, एक अन्य संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को वॉशिंगटन और ओरेगन जैसे राज्यों में डाक द्वारा मतदान के संबंध में उनके अधिकांश कार्यकारी आदेशों को लागू करने से रोक दिया है। यह ट्रंप के उन प्रयासों को झटका है, जिसमें मतदान के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सभी मतपत्र चुनाव दिवस तक प्राप्त हो जाएं।

(समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)
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