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उत्तराखंड में दर्ज हुआ यातायात नियमों के उल्लंघन का पहला मुकदमा, आरोपित विपरीत दिशा में तेजी से ला रहा था कार

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सांकेतिक तस्वीर।



संवाद सहयोगी, जागरण, डोईवाला : विपरीत दिशा में तेजी व लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में कार चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का दावा है कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर दून पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में राज्य में यह पहला मुकदमा दर्ज किया है।
लालतप्पड़ क्षेत्र का मामला

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार राणा ने बताया कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के मूल मंत्र को साकार करती दून पुलिस ने लालतप्पड़ क्षेत्र में हाईवे पर गलत दिशा में लापरवाही व खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के मामले में यह कार्रवाई की है।
अब दर्ज हो रहे हैं मुकदमें

उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से दूसरों के जीवन को खतरा उत्पन्न होने के साथ ही चोट लगने की संभावना भी बनी रहती है। अब तक यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई या चालान करती थी, परंतु अब नियमों के उल्लंघन के गंभीर मामलों में सीधे मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
विपरीत दिशा से ला रहा था कार

उन्होंने बताया कि इसी मामले में लालतप्पड़ क्षेत्र में हरिद्वार की ओर से टाटा टियागो कार में सवार एक व्यक्ति जो कि विपरीत दिशा में तेजी से आ रहा था। चालक को रोककर उसके वाहन को सीज किया गया है। वाहन चलाने वाले चालक की पहचान विशाल, निवासी नक्षत्र वाटिका ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार के रूप में हुई है।

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