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श्रीनगर: बिना रजिस्ट्रेशन वाले होटल और होमस्टे पर सख्त कार्रवाई, लगाया गया भारी जुर्माना; पुलिस ने दी चेतावनी

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बिना रजिस्ट्रेशन वाले होटल और होमस्टे पर सख्त कार्रवाई



जागरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर पुलिस ने टूरिस्ट पुलिस स्टेशन श्रीनगर के साथ मिलकर शहर भर में होमस्टे, होटल और गेस्ट हाउस द्वारा कानूनी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन अभियान चलाया।

इस अभियान के दौरान, कई प्रतिष्ठान सक्षम अधिकारियों से वैध रजिस्ट्रेशन के बिना चलते पाए गए। इनमें होटल एस्सार, एबीसी रेजिडेंसी, गनी और अक्सा, और होमस्टे अल हबीब, गोल्डन मून और डिवाइन हॉलिडे शामिल हैं।
बिना रजिस्ट्रेशन वाले होमस्टे पर लगा जुर्माना

जांच के बाद अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के बिना संचालन करने वालों पर जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, ऐसे सभी बिना रजिस्ट्रेशन वाले प्रतिष्ठानों के मालिकों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126/170 के तहत निवारक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
गेस्ट हाउस के मालिकों को पुलिस का सलाह

श्रीनगर पुलिस ने सभी होमस्टे, होटल और गेस्ट हाउस के मालिकों और संचालकों को सलाह दी है कि वे निर्धारित कानूनी आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करें और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए संबंधित अधिकारियों के पास समय पर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें।
सुरक्षित पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश

जिले में नियमों का पालन सुनिश्चित करने और सुरक्षित, कानूनी और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में भी ऐसे वेरिफिकेशन और प्रवर्तन अभियान जारी रहेंगे।
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