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फिर चर्चा में आएगा सीतापुर से कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर के विरुद्ध दुराचार का मामला

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सीतापुर से कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर



विधि संवाददाता, जागरण, लखनऊ : सीतापुर से कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर के विरुद्ध सीतापुर में दर्ज दुराचार का मामला एक बार फिर चर्चा में आ रहा है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के विरुद्ध सीतापुर में दर्ज दुराचार के मामले की पूरी केस डायरी को तलब किया है। लखनऊ बेंच ने इस मामले में कांग्रेस सांसद को राहत देते हुए ट्रायल प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाई है। मामले की अगली सुनवाई 21जनवरी को होगी।

न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने राकेश राठौर की पुनरीक्षण याचिका पर पूरी केस डायरी को तलब करने का आदेश पारित किया। अभियुक्त सांसद राकेश राठौर की ओर से दलील दी गई है कि उसे राजनीतिक कारणों से झूठा फंसाया गया है तथा मामले में चार वर्ष बाद एफआईआर दर्ज हुई है।

वहीं याचिका का राज्य सरकार की ओर से विरोध किया गया है। शुक्रवार को मामले की सुनवायी करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि जनपद का कोई जिम्मेदार क्षेत्राधिकारी मामले की केस डायरी के साथ अगली सुनवाई पर उपस्थित हो।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस सांसद पर पीड़िता ने सीतापुर के कोतवाली नगर में दुष्कर्म करने, धमकाने व सदोष परिरोध करने के आरोपों में एफआईआर दर्ज करवाई है। पीड़िता का आरोप है कि कांग्रेस सांसद ने शादी का झांसा देकर और राजनीतिक करियर में मदद का लालच देकर चार वर्ष तक शारीरिक शोषण किया।

इस प्रकरण में कांग्रेस सांसद को जेल भी जाना पड़ा था। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से उनकी मई 2025 में जमानत याचिका मंजूर हुई थी। सीतापुर की 49 वर्षीय विवाहित महिला ने 17 जनवरी 2025 को कोतवाली सीतापुर में राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर आरोप लगाया है कि सांसद ने चार वर्ष तक यौन उत्पीड़न किया। इस मामले में राठौर जमानत पर हैं।
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