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खांसी की एक और दवा पर लगा प्रतिबंध, सरकार ने खरीद-बिक्री पर लगाई रोक; सेवन करने से जा सकती है जान

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खांसी की एक और दवा पर लगा प्रतिबंध। सांकेतिक फोटो



राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में खांसी की एक और दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें हानिकारक रसायन पाए गए हैं। अलमोन्ट- किड लेवेक्टीरिजिन तथा मोंतेलुकास्ट सोडियम सिरप नामक दवा के एक बैच में एथिलीन ग्लाइकोल (ईजी) की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक मिली है।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के आदेश पर इस दवा को तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे घटिया गुणवत्ता की दवाओं को लेकर सतर्क रहें। अगर मानकों से कम गुणवत्ता की दवा की बिक्री की शिकायत मिले तो तुरंत कार्रवाई करें।

अलमोन्ट- किड लेवेक्टीरिजिन तथा मोंतेलुकास्ट सोडियम सिरप बच्चों के उपयोग में लाई जाती है। इसलिए इसका जोखिम और भी गंभीर है। प्रतिबंधित दवा का बैच नंबर एएल-24002, निर्माण तिथि जनवरी 2025 तथा समाप्ति तिथि दिसंबर 2026 है।

यह दवा मैसर्स ट्राइडस रेमेडीज, प्लाट नंबर डी-42 व डी-43, फेज-II, औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर, वैशाली (बिहार) द्वारा निर्मित है।यदि कहीं भी इस प्रतिबंधित दवा की बिक्री या उपयोग की जानकारी मिले, तो तुरंत निकटतम औषधि नियंत्रण अधिकारी को सूचित करें।
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