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महराजगंज में माही हॉस्पिटल पर मानवाधिकार आयोग सख्त, CMO को दोबारा किया तलब

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माही हॉस्पिटल पर मानवाधिकार आयोग सख्त।



संवाद सूत्र, परतावल। अवैध रूप से संचालित माही हॉस्पिटल के खिलाफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल महराजगंज के जिलाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य सूरज कुमार चौहान द्वारा की गई शिकायत पर आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। मामले में आख्या न देने पर मुख्य चिकित्साधिकारी महराजगंज को मानवाधिकार आयोग ने दोबारा तलब किया है।

ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जिलाध्यक्ष एवं मानवाधिकार आयोग के सदस्य, ग्राम बड़हरा बरईपार थाना श्यामदेउरवा निवासी सूरज कुमार चौहान ने पांच नवंबर 2025 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि माही हास्पिटल अवैध रूप से संचालित है और इसका संचालक पूर्व में भी नाम बदल-बदलकर कई स्थानों पर अस्पताल खोल चुका है, जहां गंभीर लापरवाही के चलते महिलाओं एवं नवजातों की मृत्यु हो चुकी है।

शिकायती पत्र के अनुसार, संबंधित संचालक ने पांच वर्ष पूर्व गुलरहिया थाना क्षेत्र के भटहट में प्रियांशु हॉस्पिटल के नाम से अस्पताल खोला था, जहां प्रसव के दौरान एक महिला की मृत्यु हो गई थी। हंगामे के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सील कर दिया था।

इसके बाद संचालक ने उसी क्षेत्र में ‘सत्यम हॉस्पिटल’ के नाम से पुनः अस्पताल खोला, जहां एक और महिला की मृत्यु हो गई। इस मामले में विभाग द्वारा अस्पताल सील कर गुलरहिया थाने में धोखाधड़ी एवं मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था।

जमानत पर रिहा होने के बाद संचालक ने ‘दिव्य जागृति’ नाम से एक और अस्पताल खोला, लेकिन कार्रवाई की आशंका के चलते वहां से फरार हो गया। इसके बाद महराजगंज जनपद के थाना श्यामदेउरवा क्षेत्र के गोधवल में ‘न्यू अपोलो हॉस्पिटल’ खोला गया, जहां एक नवजात शिशु की मृत्यु के बाद उच्चाधिकारियों ने तत्काल अस्पताल सील कर मुकदमा दर्ज कराया।

आरोप है कि बाद में अधिकारियों की मिलीभगत से उसी भवन में ‘माही हॉस्पिटल’ का संचालन शुरू कर दिया गया। मामले को गंभीर मानते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली ने उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग को कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

इसके क्रम में आयोग ने मुख्य चिकित्साधिकारी महराजगंज को नोटिस जारी कर 6 जनवरी को आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया था, लेकिन सीएमओ द्वारा कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गई। इस पर आयोग ने पुनः 16 फरवरी को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर आख्या देने का आदेश जारी किया है।
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