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फीस रेगुलेशन पर राजधानी के निजी स्कूलों को झटका, दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगाने से HC का इनकार

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दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार।



विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। फीस को रेगुलेट करने के लिए दिल्ली के निजी स्कूलों को स्कूल-लेवल कमेटियां बनाने का निर्देश देने के दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया।

दिल्ली सरकार के आदेश की संवैधानिक वैधता पर बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इससे इनकार किया। हालांकि, अदालत ने पहले से तय 10 जनवरी की तारीख की जगह 20 जनवरी तक कमेटियां गठित करने की बात कही।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने साथ ही यह भी कहा कि स्कूल प्रबंधन की ओर से कमेटी को प्रस्तावित फीस जमा करने की आखिरी तारीख 25 जनवरी के बजाय पांच फरवरी तक बढ़ा दी जाएगी।

अदालत ने उक्त आदेश निजी स्कूलों द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस तय करने और रेगुलेशन में पारदर्शिता) अधिनियम-2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी।

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