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यूपी में राज्यकर्मियों को अल्टीमेटम: 31 जनवरी तक नहीं दिया चल-अचल संपत्ति का ब्योरा तो फरवरी में नहीं मिलेगी सैलरी

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31 जनवरी तक संपत्ति न बताने वाले राज्यकर्मियों को फरवरी में नहीं मिलेगा वेतन



राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से 31 जनवरी तक अपलोड करना होगा। संपत्ति का ब्योरा न देने वालों को फरवरी में जनवरी माह का वेतन नहीं मिलेगा।

मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से सभी विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों और शासन के अधिकारियों को भेजे आदेश में कहा गया है कि सभी कार्मिक 31 जनवरी तक नियमानुसार अपनी संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज कर दें।

शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के तहत संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य है।

यह भी कहा गया है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा तय तिथि तक मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का विवरण अपलोड नहीं किया जाएगा, उनका जनवरी माह का वेतन आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा रोक दिया जाएगा।

संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी और आहरण-वितरण अधिकारी को इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में सभी श्रेणियों के लगभग 8.74 लाख कार्मिक हैं। इन्हें 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित अपनी संपत्ति का विवरण देना है।

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