Chikheang Publish time 2026-1-8 04:56:11

किराड़ी-रिठाला नाला परियोजना के लिए दिल्ली सरकार ने 84 पेड़ों को डीपीटीए से दी रियायत, जलभराव की समस्या होगी दूर

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एलजी वीके सक्सेना की फाइल फोटो।



संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने उत्तर- पश्चिमी दिल्ली में किराड़ी से रिठाला के पास एक सप्लीमेंट्री ड्रेन तक मुख्य नाले के निर्माण कार्य को सुगम बनाने के लिए दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम (डीपीटीए) 1994 के तहत विशेष छूट प्रदान की है।

इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार एलजी वीके सक्सेना ने 3.2 हेक्टेयर क्षेत्र को इस प्रविधान से छूट दे दी है, क्योंकि अधिनियम के अनुसार वृक्ष संबंधी अनुमतियां एक समय में ज्यादा से ज्यादा एक हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली परियोजनाओं के लिए ही दी जा सकती हैं। जबकि इस परियोजना को इस सीमा से अधिक होने के कारण, विशेष छूट की आवश्यकता थी।
धारा 29 के तहत दी गई यह छूट

अधिसूचना में कहा गया है कि यह छूट अधिनियम की धारा 29 के तहत जनहित में दी गई है। यह प्रस्ताव दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के रोहिणी परियोजना प्रभाग-एक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें नाला निर्माण के प्रथम चरण के दौरान प्रभावित 84 वृक्षों के प्रत्यारोपण या कटाई के लिए अनुमति मांगी गई थी। आवेदन की जांच उत्तर वन प्रभाग के वृक्ष अधिकारी ने की।

दैनिक जागरण द्वारा देखी गई अधिसूचना की एक प्रति में कहा गया है कि यह छूट इसलिए आवश्यक थी क्योंकि वृक्ष अधिकारी सामान्यतः अधिनियम की धारा 9(3) के अंतर्गत केवल एक हेक्टेयर तक के आवेदनों पर ही कार्रवाई कर सकता है। अतः आदेश में बड़े परियोजना क्षेत्र को \“उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा से छूट दी गई है\“।

हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह छूट वृक्षों की कटाई या प्रत्यारोपण की अनुमति नहीं है। आदेश में कहा गया है, \“यह अधिसूचना किसी भी स्थिति में वृक्षों के प्रत्यारोपण/कटाई की अनुमति नहीं मानी जाएगी।\“
पर्यावरण एवं वन सचिव ने जारी किया आदेश

इसमें आगे कहा गया है कि वृक्षों की कटाई या प्रत्यारोपण से संबंधित सभी आवेदनों की जांच वृक्ष अधिकारी द्वारा मौजूदा कानूनों, नियमों, दिशानिर्देशों और न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत अलग-अलग और स्वतंत्र रूप से की जाएगी, जिसमें प्रभावित वृक्षों की संख्या को कम से कम करने के निर्देश दिए जाएंगे।

अधिसूचना में किराड़ी और रिठाला के बीच छूट प्राप्त क्षेत्र की सीमाओं को दर्शाने वाले विस्तृत भौगोलिक निर्देशांक भी शामिल हैं। यह आदेश एलजी के निर्देश पर पर्यावरण एवं वन सचिव विजय कुमार बिधूड़ी द्वारा जारी किया गया है।

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