LHC0088 Publish time 2026-1-7 08:56:11

बैंकों के लिए RBI लाया नया नियम, शेयरहोल्डर्स को सिर्फ इतना दे पाएंगे डिविडेंड; चेक करें लिमिट

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आरबीआई ने बैंकों के लिए तय की डिविडेंड की नई लिमिट



नई दिल्ली। तिमाही नतीजे जारी करने का सीजन शुरू हो गया है। अकसर तिमाही नतीजों के साथ कंपनियां डिविडेंड देने का भी एलान करती हैं। बता दें कि रिजर्व बैंक \“डिविडेंड\“ को इक्विटी शेयरों पर देय राशि के रूप में परिभाषित करता है और इसमें अंतरिम लाभांश (इंटरिम डिविडेंड) भी शामिल है। मगर अब आरबीआई ने बैंकों के लिए डिविडेंड राशि की सीमा करने का प्रस्ताव रखा है।
कितनी तय की गयी है लिमिट?

आरबीआई की डिविडेंड की परिभाषा में स्थायी गैर-संचयी तरजीही शेयरों (Non-cumulative preferred shares) पर दिया जाने वाला डिविडेंड शामिल नहीं है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को बैंकों द्वारा शेयरहोल्डर्स को दिए जाने वाले डिविडेंड की जो सीमा तय करने का प्रस्ताव रखा है, उसके तहत कोई भी बैंक अपने नेट प्रॉफिट के 75 प्रतिशत से अधिक डिविडेंड नहीं दे पाएगा।
किन बैंकों पर लागू होगा ये नियम?

RBI का नया नियम सभी भारतीय बैंकों पर लागू होगा, जबकि रीजनल रूरल बैंक और स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों के लिए यह सीमा 80 प्रतिशत होगी। आरबीआई ने इस मसौदे में कहा कि डिविडेंड देने से पहले बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लॉन्ग-टर्म ग्रोथ प्लान और पूंजी की स्थिति को ध्यान में रखना होगा।
नेट प्रॉफिट का पॉजिटिव होना जरूरी

नए नियम के अनुसार बैंक जिस अवधि के लिए डिविडेंड देने का प्रस्ताव रख रहा होगा, उस दौरान बैंक के नेट प्रॉफिट का पॉजिटिव होना जरूरी है। भारत में ब्रांच खोलने वाले विदेशी बैंकों के लिए भी यही नियम लागू होगा।
इसके साथ ही आरबीआई ने कहा है कि अगर कोई बैंक कानून, नियम या दिशानिर्देशों का पालन नहीं करता है तो डिविडेंड डिस्ट्रिब्यूशन या प्रॉफिट भेजने पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। रिजर्व बैंक ने इस मसौदा प्रस्ताव पर जनता और बैंकों से पांच फरवरी तक सुझाव मांगे हैं।
शेयरों पर दिख सकता है असर

इस खबर का बैंकों के शेयर पर भी असर दिख सकता है। आज बुधवार को शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत हो सकती है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी में गिरावट दिख रही है।

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