कासगंज में 6 साल पहले हत्या के मामले में कोर्ट का आया फैसला, सात दोषियों को उम्रकैद
/file/upload/2025/11/6584542172532839953.webpजागरण संवाददाता, कासगंज। छह साल पहले सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नबाव में सात दोषियों ने युवक को घेरकर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। इस मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायधीश एससीएसटी न्यायालय ने निर्णय सुनाया है।
सातों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा बोली है। प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। न्यायालय का निर्णय जिले में चर्चा का विषय बन गया है।
सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नबाव गली गद्दियान निवासी अमीनिद्दीन ने 10 जुलाई 2019 को कोतवाली में देर रात सूचना दी कि उसके पुत्र दानिश को घर के बाहर रास्ते में घेरकर मोहल्ले के इमरान, इरफानी पुत्रगण कमरुद्दीन, कमरुद्दीन पुत्र मुन्ने, आरिफ पुत्र निहालुद्दीन, नईम, फहीम पुत्रगण बजरुद्दीन, नासिर पुत्र जफरुद्दीन ने एक राय मशवरा होकर चाकुओं से गोदकर करीब पांच बजे हत्या कर दी है। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जांच पड़ताल के बाद सातों के विरुद्ध न्यायालय में अरोप पत्र दाखिल कर दिया। एक दोषी इमरान को पुलिस ने 11 जुलाई को ही गिरफ्तार किया और उससे छुरा बरामद भी किया। न्यायालय में मामले की सुनवाई जारी रही। गवाह गुजारे गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनी।
इसके बाद शुक्रवार की दोपहर विशेष न्यायधीश एससीएसटी कोर्ट धनंजय कुमार मिश्रा ने सातो को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक से 10-10 हजार रुपये की धनराशि अर्थदंड के रूप में वसूलने के निर्देश दिए हैं।
विशेष लोक अभियोजक लोकेश कुमार ने पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी की। जिले के न्यायालय में हुए बड़े निर्णय को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है।
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