SIR in UP: दो जगह से गणना फॉर्म भरने पर दर्ज होगी FIR, लगेगा जुर्माना
/file/upload/2025/11/2157767808363708496.webpदो जगह से भरा गणना प्रपत्र तो होगी एफआईआर व लगेगा जुर्माना।
जागरण संवाददाता, हरदोई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में दो स्थानों से यदि किसी ने गणना प्रपत्र भरे तो उसके खिलाफ एफआआर होगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
अपर जिलाधिकारी प्रफुल्ल त्रिपाठी ने आम जनमानस को सूचित करते हुए बताया कि इन दिनों बूथ लेबल अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर मतदाता को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराते हुए संबंधित मतदाताओं से भरे हुए गणना प्रपत्र प्राप्त किए जा रहे हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
ऐसे मतदाता जिनका नाम विधानसभा निर्वाचक नामावली में एक से अधिक मतदेय स्थल अथवा निर्वाचन क्षेत्र में अंकित है, वह मतदाता एक ही स्थान पर अपना गणना प्रपत्र भरकर बूथ लेबल अधिकारी को उपलब्ध कराएं।
वहीं, उनके द्वारा दोनों मतदेय स्थल या विधानसभा क्षेत्र में गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को जमा किया जाता है और यह सिद्ध हो जाता है कि मतदाता द्वारा दो जगह गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ के पास जमा किया है, तो उसके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिसमें मतदाता को एक वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा, जिसके लिए उक्त मतदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
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