cy520520 Publish time 2025-11-21 22:38:18

SIR: कट सकता है आपका वोट! सिर्फ फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरनी है; नहीं देना होगा कोई दस्तावेज

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यूपी में जारी एसआईआर की पूरी डिटेल।



संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मतदाताओं को केवल फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत संबंधी जानकारी भरनी है, किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। बीएलओ घर-घर फार्म वितरित कर उन्हें एकत्र कर रहे हैं। इसे जमा करने में लापरवाही न बरती जाए। फार्म की एक कॉपी मतदाता के पास हस्ताक्षरित रहेगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसडीएम श्रीराम यादव ने बताया एसआईआर को लेकर मतदाओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बीएलओ द्वारा दिए गए फार्म में मतदाता को सिर्फ एसआईआर फार्म भरना होगा। जिसमें व्यक्तिगत संबंधी मांगी गई है। इसके अलावा कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं देनी है और न ही कोई दस्तावेज फॉर्म के साथ जमा करना है।

फॉर्म जमा करते वक्त यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि उसकी एक कॉपी अपने पास भी जरूर रखें। तहसील क्षेत्र में बीएलओ अपने अपने क्षेत्र में एसआईआर फॉर्म वितरित कर रहे हैं। साथ ही जो फार्म भरे जा रहे हैं उनको एकत्र भी कर रहे हैं। यह प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी करनी है। जिसमें प्रत्येक मतदाता को एसआईआर फॉर्म भरना अनिवार्य है। जमा नहीं करने पर आपका वोट कट जाएगा।

श्रीराम यादव ने बताया कि मतदाताओं को किसी भी भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। जो फार्म जमा करेगा उसका आएगा जो मतदाता फार्म जमा नहीं करेगा उसका वोट कट जाएगा। उन्होंने बताया इस अभियान का मकसद हर एक मतदाता का नाम सूची से जोड़ना है। फार्म के साथ कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज नहीं जमा करना है। फार्म में मांगी गई जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, पिता और माता का नाम और फार्म पर पासपोर्ट साइज फोटो भी चस्पा करनी होगी।

इसके अलावा कुछ नहीं भरना होगा। इतना भरने के बाद बीएलओ को जमा करना होगा, इसके किसी का भी वोट नहीं कट सकता। प्रत्येक मतदाता गणना फार्म को ध्यानपूर्वक भरें। अपना हस्ताक्षर करें और बीएलओ को वापस जमा कर दें। यदि मतदाता घर पर नहीं है, तो परिवार का कोई भी सदस्य सभी सदस्यों की जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित फार्म बीएलओ को दे सकता है।
बीएलओ की जिम्मेदारी

प्रत्येक बीएलओ को अपने क्षेत्र के मतदाओं के घर घर जाकर एसआइआर फार्म की दो कापियां देनी होगी। दोनों कापियां को मतदाता भरेगा। जिसमें एक कापी बीएलओ अपने पास जमा कर लेंगे जबकि दूसरी कापी मतदाता के पास रहेगा। फार्म की जो कापी मतदाता के पास रहेगी उसमें बीएलओ के हस्ताक्षर भी होंगे। जिससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि मतदाता ने एसआइआर फार्म भर दिया है।
इसका रखें विशेष ध्यान

- फार्म में अपना नाम, माता,पिता, मोबाइल नंबर और जन्मतिथि की पुष्टि सही कर लें कि उसमें कोई गलती न हो।
- फार्म की जो कापी मतदाता को दी जाए उसे सुरक्षित जमा करनी होगी
- एसआइआर फार्म भरकर जमा करना अनिवार्य है,वर्ना मतदाता सूची से नाम कट सकता है।
- मतदाता सूची में पूरे देश में आपका नाम सिर्फ एक ही जगह रहेगा
- एसआइआर से डुप्लीकेसी, मृतक, और फेक वोटर को हटाया जाएगा।
- एसआइआर की प्रक्रिया में जो एक जगह से दूसरी जगह निवास करने लगे उनकी भी वोट कट जाएगी
- बीएलओ द्वारा दिए गए फार्म में वोटर लिस्ट की संख्या और आधार नंबर भरना जरूरी नहीं
इस प्रक्रिया में इस्तेमाल फॉर्म

[*]नया नाम जोड़ने के लिए - फार्म 6
[*]नाम हटाने के लिए - फार्म 7
[*]सुधार और स्थानांतरण का- फार्म 8
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