SIR in UP: नेपाल से ब्याह कर भारत आई बेटियों का नहीं हो पा रहा एसआईआर... क्या कहता है नियम?
/file/upload/2025/11/4804914827256434987.webpजागरण संवाददाता, बहराइच। भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी के संबंध हैं। ऐसे में वह महिलाएं जो बहू के रूप में नेपाल से आई हैं। उसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के गणना पत्र के चौथे नंबर कालम पर निर्देश है कि भारत के बाहर जन्मा हुआ है तो उसे भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण का प्रमाण संलग्न करना होगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जन्म प्रमाण पत्र नेपाल से लेना होगा या भारतीय मिशन द्वारा लेना होगा यह संशय बना हुआ है। दूसरे कालम मे पंजीकरण / नागरिकीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है उसे संलग्न किया जाए। अज्ञानता वश बीएलओ न तो आधार कार्ड को मान्यता दे रहे हैं न ही निर्वाचन कार्ड को।
जुवंती पत्नी रमेश निवासी जमुनहा नगर पंचायत रुपईडीहा में नेपाल से ब्याह कर आई हैं। रूबी पत्नी शरीफ अहमद निवासी दर्जिनपुरवा लखईया ब्लाक नवाबगंज, रिंकी पत्नी शितलेश गुप्ता, अर्चना पत्नी दुर्गेश व पूजा पत्नी मनोज समेत पड़ोसी गांवों सहित बाबागंज, नानपारा, रिसिया, मटेरा, बहराइच व लखनऊ तक कि बहुएं नेपाल की हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करने का आवश्यकता है कि ऐसी बहुओं को निर्वाचन कार्ड जारी कराने के लिए कौन से प्रपत्र लगाने चाहिए।
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