यूपी में बिजली उपभोक्ताओं की 11 हजार से ज्यादा शिकायतों की सुनवाई नहीं, आज तक किसी को नहीं मिला मुआवजा
/file/upload/2025/11/7823017386736597115.webpराज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग की स्टैंडर्ड आफ परफार्मेंस रेगुलेशन-2019 के तहत उपभोक्ताओं को मुआवजा नहीं मिलने का मुद्दा उठाया है। कहा है कि कस्टमर केयर नंबर 1912 पर तय सीमा बीत जाने के बाद 11,494 शिकायतें अभी लंबित हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मांग की है कि कस्टमर केयर नंबर 1912 पर लंबित शिकायतों की स्वतंत्र आडिट कराया जाए। मुआवजा कानून के तहत उपभोक्ताओं को मुआवजा दिए जाएं। स्मार्ट मीटर संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए विशेष प्रकोष्ठ बनाया जाए।
परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया है कि कस्टमर केयर नंबर 1912 पर 11,494 शिकायतें लंबित हैं। जिसमें से 3504 शिकायतें स्मार्ट मीटर से संबंधित हैं। लखनऊ में वर्टिकल व्यवस्था के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में 1075 शिकायतें लंबित हैं।
विद्युत नियामक आयोग द्वारा घोषित स्टैंडर्ड आफ परफार्मेंस रेगुलेशन-2019 (मुआवजा कानून) का लाभ आज तक किसी भी उपभोक्ता को नहीं मिल पाया है। इस कानून के अनुसार 1912 पर दर्ज शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण नहीं होने पर उपभोक्ता को मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन पावर कारपोरेशन ने आज तक किसी भी उपभोक्ता को मुआवजा नहीं दिया।
उन्होंने बताया है कि 20 नवंबर को दोपहर दो बजे तक कस्टमर केयर नंबर 1912 पर लंबित शिकायतों का विश्लेषण किया गया। जिसमें पाया गया कि प्रदेश में 11,494 शिकायतें बिना निस्तारण के लंबित हैं, जिसमें स्मार्ट मीटर से संबंधित शिकायतें 3504, बिजली सप्लाई से संबंधित शिकायतें 666, बिल से संबंधित शिकायतें 3332, मीटर से संबंधित शिकायतें 2135, सूचना से संबंधित शिकायतें 629, सेवा से संबंधित शिकायतें 391 तथा अन्य शिकायतें 837 थीं।
उन्होंने कहा है कि लखनऊ में वर्टिकल व्यवस्था लागू होने के बाद भी स्थिति बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा है जिन मामलों में तय समयसीमा में शिकायतों का निस्तारण नहीं किया गया है उन सभी मामलों में उपभोक्ताओं को मुआवजा दिया जाए। यह उपभोक्ता का अधिकार है।
आरोप लगाया है कि कस्टमेयर केयर नंबर 1912 पर शिकायतों का वास्तविक निस्तारण नहीं किया जा रहा है। समस्याओं का निस्तारण किए बगैर ही निस्तारण दिखाया जा रहा है।
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