DC ने जिलास्तरीय समिति के कार्यों की समीक्षा की, दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिलाने का दिया निर्देश
/file/upload/2025/11/6636868837574033208.webpउपायुक्त ने दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिलाने का निर्देश। फोटो जागरण
संवाद सहयोगी, चंबा। स्कूलों में दिव्यांग विद्यार्थियों को सरकार की ओर से चलाई जारी छात्रवृत्ति योजना का लाभ पहुंचाया जाए। स्कूलों के प्रमुख इस कार्य में स्वयं रुचि लें। कल्याण विभाग के अधिकारी सुख आश्रय योजना के तहत अनाथ बच्चों को योजना का लाभ दिलाने के लिए कार्य करें। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
ये निर्देश उपायुक्त मुकेश रेप्सवाल ने चंबा में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आयोजित बैठक में दिए। बैठक में कल्याण विभाग से संबंधित समितियों के सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया।
उपायुक्त ने प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून 1989 से संबंधित जिलास्तरीय निगरानी समिति, नेशनल ट्रस्ट व दिव्यांगों से संबंधित जिलास्तरीय समिति के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।
जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत पीड़ित व्यक्ति को संशोधित मुआवजे की राशि 85,000 से 825000 तक स्वीकृत दी जाती है, जिसमें से कुछ प्रतिशत एफआइआर दर्ज होने पर, कुछ न्यायालय में चालान पेश होने पर व शेष राशि न्यायालय के निर्णय के बाद जारी की जाती है।
इस अधिनियम के तहत जिला चंबा में वित्त वर्ष 2025-26 में 1,75,000 रुपये की राहत राशि का भुगतान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के चार पीड़ितों को किया है।
बैठक में पुलिस अधीक्षक विजय कुमार सकलानी, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा, जिला रोजगार अधिकारी अरविंद चौहान, नगर परिषद की वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी राखी कौशल, कल्याण, स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य उपस्थित रहे।
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