यूपी के इस जिले में बदले गए ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन के नियम, परिवहन विभाग में जमा करनी होगी ये जरूरी चीज
/file/upload/2025/11/5492225932086566494.webpजागरण संवाददाता, संभल। अब यदि ई-रिक्शा का पंजीकरण कराना है तो उसके लिए खरीदार को अपने अन्य दस्तावेजों के साथ ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति भी देनी होगी। जो ई रिक्शा चलाने के लिए वैध हो। ऐसा न होने की स्थिति में ई रिक्शा पंजीकरण नहीं हो सकेगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जिले भर में सड़क पर ई रिक्शा का भरमार है। जहां कुछ ई रिक्शा तो ऐसे हैं। जिन्हें नाबालिग द्वारा चलाया जा रहा है। परन्तु अब नाबालिग या कोई अमान्य व्यक्ति इन ई रिक्शा को नहीं चला सकेगा। क्योंकि जब इन ई रिक्शा को खरीदने के बाद पंजीकरण की प्रक्रिया होगी तो खरीदार को अपने अन्य दस्तावेजों के साथ ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति भी देनी होगी। जहां उसके बिना पंजीकरण न करने के साथ ही शोरूम संचालक को भी ड्राइविंग लाइसेंस को देखने के बाद ही उसे बेचने के निर्देश दिए गए हैं।
इस लाइसेंस में चाहें खरीदार या फिर उसके किसी चालक का हो। एआरटीओ अमिताभ चतुर्वेदी ने बताया कि नाबालिगोंं द्वारा ई रिक्शा संचालन पर रोक लगाने के लिए विभाग की ओर से निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में खरीदार या चालक के लाइसेंस पर एक ही ई रिक्शा का पंजीकरण होगा। इसके बिना ई रिक्शा पंजीकरण का कार्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा के अनाधिकृत व नाबालिगों द्वारा किए जा रहे संचालन को रोकने के लिए विभाग ने कदम उठाया है।
ई-रिक्शा लाइसेंस के लिए देना होगा ट्रेनिंग स्कूल का सर्टिफिकेट
ई-रिक्शा पंजीकरण के साथ उसे चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। अब इस लाइसेंस को बनवाने के लिए आवेदक को किसी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में दस दिन प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र देना होगा। जिसके बाद ही उसको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस विभाग की ओर से जारी होगा।
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