UP के इस जिले में रात 10 बजे के बाद मैरिज हाल में DJ बजाना पड़ेगा भारी, जारी हुई अंतिम चेतावनी
/file/upload/2025/11/3137204866934679536.webpजागरण संवाददाता, बस्ती। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और नागरिकों को शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से, पुलिस प्रशासन ने देर रात मैरिज हाल या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर डीजे बजाने वाले आयोजकों और संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। यह कदम रात 10 बजे के बाद ध्वनि उपकरणों के उपयोग पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन करने की लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर उठाया गया है, जो कि उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों पर आधारित है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन ने सभी मैरिज हाल, बैंक्वेट हाल और सामुदायिक भवन के संचालकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में रात 10 बजे के बाद डीजे या किसी भी प्रकार का उच्च-ध्वनि वाला म्यूजिक सिस्टम न बजाया जाए। नियम का उल्लंघन करते पाए जाने पर, न केवल कार्यक्रम के आयोजक बल्कि मैरिज हाल के संचालक को भी सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
मानक का उल्लंघन पाए जाने पर डीजे उपकरण जब्त कर लिए जाएंगे। बार-बार उल्लंघन करने पर मैरिज हाल स्वामी पर केस दर्ज कर उसके लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मालूम हो कि शादी-विवाह की सीजन शुरु होते ही पिछले कुछ हफ्तों में, विभिन्न रिहायशी इलाकों से देर रात तक डीजे की तेज आवाज के कारण बुजुर्गों, छात्रों और बीमार व्यक्तियों को हो रही असुविधा की कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
पुलिस प्रशासन ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया है। इसके लिए सीओ सिटी को त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों और संबंधित बीट अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मैरिज हालों की निगरानी बढ़ा दें और रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रदूषण की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करें।
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एसपी ने जिले के निवासियों और मैरिज हाल संचालकों से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और दूसरों की शांति भंग न करें। खुशी के मौके पर उत्सव मनाना सबका अधिकार है, लेकिन यह किसी और की शांति और स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं होना चाहिए। रात 10 बजे के बाद ध्वनि प्रदूषण का कोई भी मामला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में जीरो टालरेंस नीति अपनाई जाएगी। नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा की है।
यूपी 112 की पीआरवी पर कर सकते हैं शिकायत
डीजे की कानफोड़ू आवाज से निजात पाने के लिए स्थानीय नागरिक यदि वे रात 10 बजे के बाद किसी भी स्थान पर ध्वनि प्रदूषण पाते हैं, तो वे तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष या यूपी 112 की पीआरवी को अथवा संबंधित थाने में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी। पुलिस की ओर से यह कदम शहर, कस्बों को ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनाने और उच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
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