दिल्ली एनसीआर में अभी नहीं लगे ग्रेप चार के प्रतिबंध, सीएक्यूएम ने जारी किया स्पष्टीकरण
/file/upload/2025/11/2527677987214917962.webpजहरीली हवा से बचाव के लिए मास्क छात्राएं मास्क पहनकर स्कूल जाती हुई। फाइल फोटो।
राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में दिन-प्रतिदिन बिगड़ती हवा के बीच ग्रेप चार लागू होने की खबरों का वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने खंडन किया है। आयोग ने एक स्पष्टीकरण जारी कर जनता और मीडिया से ऐसी खबरों पर भरोसा नहीं करने की अपील की है।
सीएक्यूएम की ओर से बयान जारी कर कहा गया, \“\“आयोग के संज्ञान में आया है कि कुछ समाचार चैनल और डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म ग्रेप के चरण चार के लागू होने के संबंध में भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं, जो कि गलत है। वर्तमान में ग्रेप का चरण तीन पूरे एनसीआर में लागू है। सभी हितधारकों और जनता को सलाह दी जाती है कि वे केवल एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करें। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
ग्रेप तीन के तहत प्रदूषण-रोधी कड़े प्रतबंध हैं लागू
बता दें कि सीएक्यूएम ने राजधानी की वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने के बाद 11 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप तीन) के तहत प्रदूषण-रोधी कड़े उपाय लागू किए थे। सीएक्यूएम की ओर से यह निर्णय दिल्ली का एक्यूआइ लेवल 400 पार हो जाने के बाद लिया गया। ग्रेप तीन के प्रतिबंधों में गैर-आवश्यक निर्माण कार्य पर रोक और पत्थर तोड़ने वाली मशीनों तथा खनन गतिविधियों पर रोक शामिल हैं। यह ग्रेप के पहले और दूसरे चरण के तहत उठाए गए उपायों के अतिरिक्त हैं।
ग्रेप के तीसरे चरण के तहत पांचवीं तक की क्लास को हाइब्रिड रूप से ऑनलाइन संचालित किया जाता है। इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर के जिलों में बीएस तीन पेट्रोल और बीएस चार डीजल कारों (चार पहिया वाहनों) के उपयोग पर भी रोक है। दिव्यांगों को इससे छूट दी गई है।
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप के तहत प्रतिबंध लागू होते हैं, जो वायु गुणवत्ता को चार चरणों में बांटता है - चरण एक (खराब, एक्यूआई 201-300), चरण दो (बहुत खराब, एक्यूआई 301-400), चरण तीन (गंभीर, एक्यूआई 401-450), और चरण चार (गंभीर, एक्यूआई 450 से ऊपर) लागू किया जाता है।
Pages:
[1]