deltin33 Publish time 2025-11-18 19:07:18

मुरादाबाद में फर्जी तरीके से श्री आनंदपुर ट्रस्ट की 123 एकड़ भूमि बेचने में वाद दायर, 73 को नोटिस

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मुरादाबाद में फर्जी तरीके से श्री आनंदपुर ट्रस्ट की 123 एकड़ भूमि बेचने में वाद दायर। (तस्वीर- फाइल)



जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सदर तहसील के बराही लालपुर गांव में फर्जी तरीके से श्री आनंदपुर ट्रस्ट की 123 एकड़ भूमि बेचने के मामले में एडीएम प्रशासन कोर्ट में वाद दायर किया गया। साथ ही भूमि की खरीद-फरोख्त में जुड़े क्रेता-विक्रेता समेत 73 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

6(2) सीलिंग एक्ट उल्लंघन में यह कार्रवाई की गई है। करोड़ों रुपये की यह भूमि काशीपुर को जाने वाले दलपतपुर-अलीगंज मार्ग पर स्थित है। यह ट्रस्ट धार्मिक व सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापना दशकों पहले की गई थी।

दरअसल, बीते दिनों मामले में डीएम से शिकायत हुई थी। आरोप लगाया गया कि सदर तहसील के बराही लालपुर गांव में स्थित श्री आनंदपुर ट्रस्ट की 123 एकड़ भूमि फर्जी तरीके से बेच दी गई। डीएम ने जांच बैठाई। पता चला कि ट्रस्ट के नाम भूमि होने के बाद भी बिक्री से पूर्व प्रयोजन परिवर्तित नहीं कराया गया। न ही प्रशासन की अनुमति ली गई।

क्रय करने वालों के नाम गाटा संख्या की भूमि आ गई। जिनमें रामपुर की टांडा तहसील के आदर्श राना, उदयवीर सिंह, काशीपुर निवासी अमलेश और अनुपालन सिंह का नाम सामने आया। लिहाजा, फर्जीवाड़ा उजागर होने पर एसडीएम सदर डा. राममोहन मीणा की रिपोर्ट पर डीएम ने बराही लालपुर के गाटा संख्या 372/7-90, 373/3-09, 642/5-27, 651/0-53, 656/106-28 की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी।

अग्रिम कार्रवाई के निर्देश दिये। जिसके बाद अब एडीएम प्रशासन की कोर्ट में संबंधित मामले में वाद दायर किया गया है। एडीएम प्रशासन एवं प्रभारी सीलिंग अधिकारी संगीता गौतम ने बताया कि यह उप्र अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम का उल्लंघन है। ट्रस्ट की भूमि ट्रस्ट की ही रहेगी। किसी व्यक्तिगत उत्तराधिकारी की भी नहीं हो सकती।

इस जमीन के मालिकाना हक पर किए गए सभी बदलाव कानूनी तौर पर शून्य हैं। प्रकरण में वाद दायर करा क्रय-विक्रय में शामिल सभी 73 लोगों को नोटिस जारी कर साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि भूमि अलग-अलग टुकड़ों में कई बार खरीदी-बेची गई।
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