cy520520 Publish time 2025-11-18 19:07:03

Cash For Query Row: महुआ मोइत्रा पहुंचीं दिल्ली हाईकोर्ट, लोकपाल के आदेश को दी चुनौती

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टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की फाइल फोटो।



जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नकद-के-लिए-प्रश्न मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) को आरोपपत्र दायर करने की अनुमति देने वाले लोकपाल के आदेश को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में चुनौती दी है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल व न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई यह कहते हुए 21 नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी कि सीलबंद लिफाफे में पेश किए गए लोकपाल के आदेश को पढ़ने के लिए कुछ समय चाहिए। साथ ही अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि कोर्ट के समक्ष आने से पहले मामला मीडिया में पहुंच गया।

12 नवंबर को पूर्ण पीठ के फैसले में लोकपाल ने लोकपाल अधिनियम की धारा 20(7)(ए) सहपठित धारा 23(1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीबीआई को चार सप्ताह के भीतर आरोपपत्र दायर करने की अनुमति दी और एक प्रति लोकपाल को प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

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