Income Tax Act 2025 लागू होने से पहले बड़ा अपडेट, इस दिन से बदलने जा रहे ITR और टैक्स नियम; क्या-क्या होगा बदलाव?
/file/upload/2025/11/6587255186593582961.webpIncome Tax Act 2025 लागू होने से पहले बड़ा अपडेट, इस दिन से बदलने जा रहे ITR और टैक्स नियम; क्या-क्या होगा बदलाव?
नई दिल्ली| इनकम टैक्स विभाग जनवरी तक सरल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म और नए नियम नोटिफाई करेगा। ये नियम इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के तहत लागू होंगे, जो अगले वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2026 से प्रभाव में आएगा। यह जानकारी सीबीटीडी चीफ रवि अग्रवाल (CBDT Chief Ravi Agrawal) ने सोमवार को दी। उन्होंने कहा कि विभाग का मकसद रिटर्न फॉर्म को सीधा-सादा रखना है, ताकि नए कानून के तहत लोगों को रिटर्न भरने में आसानी रहे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
उन्होंने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) में टैक्सपेयर लाउंज लॉन्च करने के बाद कहा कि, “हम फॉर्म और नियमों को डिजाइन कर रहे हैं। कोशिश है कि जनवरी तक इन्हें जारी कर दें, ताकि टैक्सपेयर अपने सिस्टम को समय से एडजस्ट कर सकें।“ उन्होंने दोबारा जोर देकर कहा कि ITR फॉर्म को जितना हो सके सिंपल रखा जाएगा ताकि कंप्लायंस आसान रहे।
नए कानून में क्या-क्या बदलेगा?
इनकम टैक्स एक्ट, 2025 को संसद ने 12 अगस्त को पास किया था। TDS की तिमाही रिटर्न, ITR फॉर्म समेत सभी फॉर्म को फिर से तैयार किया जा रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ सिस्टम्स और टैक्स पॉलिसी डिविजन मिलकर फॉर्म को अधिक टैक्सपेयर-फ्रेंडली बना रहे हैं।
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और क्या नहीं बदलेगा?
नए कानून में कोई नई टैक्स दर नहीं जोड़ी गई है। सिर्फ भाषा को आसान किया गया है ताकि 1961 के पुराने जटिल टैक्स कानूनों को समझना आसान हो सके।
नए कानून की मुख्य बातें
पुराने 1961 एक्ट के 819 सेक्शन घटाकर 536 सेक्शन कर दिए गए। 47 चैप्टर घटाकर 23 चैप्टर कर दिए गए हैं। कानून की भाषा 5.12 लाख शब्दों से घटाकर 2.6 लाख शब्द कर दी गई। स्पष्टता बढ़ाने के लिए 39 नए टेबल और 40 नए फॉर्मूले जोड़े गए।
[*]सेक्शन की संख्या: 819 से घटकर 536 की
[*]चैप्टर: 47 से घटकर 23 कर दिए
[*]कानूनी भाषा के कुल शब्द: 5.12 लाख से घटकर 2.6 लाख किए
नया कानून आने वाले वित्त वर्ष से टैक्स सिस्टम को हल्का, सरल और ज्यादा समझने लायक बनाने का दावा करता है।
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