Chikheang Publish time 2025-11-17 23:08:16

आजमगढ़ में आचार संहिता के उल्लंघन में फंसे विधायक रमाकांत यादव समेत छह लोग दोषमुक्त

/file/upload/2025/11/1516111968358582489.webp

यह फैसला एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज अनुपम कुमार त्रिपाठी ने सोमवार को सुनाया है।



जागरण संवाददाता, आजमगढ़। चुनाव प्रचार का समय बीतने के बाद बीस मिनट तक अतिरिक्त जनसभा करने के मामले में आरोपित फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक रमाकांत यादव समेत छह आरोपितों को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है। यह फैसला एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज अनुपम कुमार त्रिपाठी ने सोमवार को सुनाया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रमाकांत यादव के अधिवक्ता रविन्द्रनाथ यादव ने बताया कि वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव चल रहा था। इस चुनाव में तत्कालीन भाजपा सांसद रमाकांत यादव की पत्नी रंजना यादव निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी। रंजना यादव की एक चुनावी जनसभा 6 फरवरी को टीकापुर में आयोजित की गई थी।

इस जनसभा को अनुमति शाम 5:00 बजे तक थी। तत्कालीन थानाध्यक्ष तहबरपुर तेज बहादुर सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई कि सांसद रमाकांत यादव ने शाम 5:20 तक भाषण दिया और चुनावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया।

इस मामले में रमाकांत यादव, उनकी पत्नी रंजना यादव, विनोद राय, मुरली यादव ,परशुराम यादव तथा जय गुरुदेव को आरोपी बनाया गया।अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 6 गवाह मुकदमे में पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी रमाकांत यादव समेत सभी छह आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
Pages: [1]
View full version: आजमगढ़ में आचार संहिता के उल्लंघन में फंसे विधायक रमाकांत यादव समेत छह लोग दोषमुक्त