LHC0088 Publish time 2025-11-17 19:37:04

IFS बिरेंद्र चौधरी और उनकी पत्नी पर चलेगा आय से अधिक संपत्ति का केस, CBI कोर्ट में आरोप तय, चंडीगढ़ में रिश्वत केस में भी फंसे थे

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रिश्वत मामले में पकड़े जाने के बाद सीबीआई को आईएफएस अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने का शक हुआ था।



जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। इंडियन फारेस्ट सर्विसेज(आईएफएस)अधिकारी बिरेंद्र चौधरी और उनकी पत्नी सबिता चौधरी के खिलाफ चंडीगढ़ सीबीआई की विशेष अदालत में आय से अधिक संपत्ति का केस चलेगा।

सोमवार को सीबीआई जज भावना जैन ने उनके खिलाफ प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय कर दिए। उनके खिलाफ 18 मार्च 2026 से मुकदमा शुरू होगा जिसके लिए अदालत ने गवाहों को नोटिस जारी कर दिए हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीबीआई ने चार साल पहले चौधरी और उनकी पत्नी के खिलाफ यह केस दर्ज किया था। चौधरी 2014 से 2017 तक चंडीगढ़ में उप वन सरंक्षक के पद पर रहे हैं।

सीबीआई आरोप है कि चौधरी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आय से 186.33 गुणा अधिक संपत्ति बनाई थी। पिछले साल इस केस के लिए सीबीआइ को केंद्र सरकार से मंजूरी भी मिल गई थी। चौधरी इस समय पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में कार्यरत हैं।
रिश्वत के आरोप में पकड़े जा चुके

सीबीआई ने अगस्त 2017 को बिरेंद्र चौधरी को एक लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ चंडीगढ़ के कुछ आरा मिल मालिकों ने शिकायत दी थी। जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। हालांकि बाद में वह बहाल हो गए थे, लेकिन उनकी ट्रांसफर कर दी गई थी।
चंडीगढ़ रहते बनाई आय से अधिक संपत्ति

रिश्वत मामले में पकड़े जाने के बाद सीबीआई को उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने का शक हुआ। सीबीआई ने इस बारे में जांच शुरू कर दी। सीबीआइ ने उनकी वर्ष 2011 से 2021 तक की अवधि की आय और संपत्ति का आंकलन किया।

इस दौरान वह चंडीगढ़ में भी पोस्टेड रहे थे। इस दौरान पता चला कि 2011 में उनकी कुल चल-अचल संपत्ति 22.60 लाख रुपये थी। जोकि 2021 में बढ़कर 2.40 करोड़ रुपये पहुंच गई। इसके बाद उन पर आय से अधिक संपत्ति का भी केस दर्ज किया गया।
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