cy520520 Publish time 2025-11-17 17:08:00

हिमाचल में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए पंचायत स्तर पर सचिव जारी करेंगे लाइसेंस, इन दुकानदारों को ही मिलेगी अनुमति

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हिमाचल प्रदेश में पंचायत स्तर पर तंबाकू उत्पाद बेचने का लाइसेंस बनेगा। प्रतीकात्मक फोटो



संवाद सहयोगी, जसवां परागपुर (कांगड़ा)। पंचायती राज विभाग प्रदेश के अंदर खुले में बीड़ी और सिगरेट के अलावा अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध लगाएगा। इस संदर्भ में नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। पंचायत स्तर पर तंबाकू उत्पादों को बेचने वाले को पंचायत सचिव के पास लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पंचायती राज विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने समस्त जिला पंचायत अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं।

प्रदेश सरकार ने शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। इस संबंध पुलिस की ओर से कार्रवाई भी जा रही है, ताकि बच्चों को नशों से दूर रखा जा सके।
स्थायी दुकानों या सत्यापित पते वाले प्रतिष्ठानों को ही मिलेंगे लाइसेंस

विभाग ने स्वीकार किया है कि कई पंचायतों में अधिनियम का कार्यान्वयन अपर्याप्त है। कोई भी व्यक्ति अब वैध लाइसेंस के बिना तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करेगा। पंचायत सचिव को लाइसेंस/पंजीकरण प्राधिकारी नामित किया है। लाइसेंस केवल स्थायी दुकानों या सत्यापित पते वाले प्रतिष्ठानों को ही जारी किए जाएंगे। अस्थायी विक्रेताओं को लाइसेंस नहीं मिलेगा।

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खंड विकास अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी रिपोर्ट

खंड विकास अधिकारियों को 30 नवंबर तक अनुपालन की कार्रवाई रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करनी होगी। खंड विकास अधिकारी परागपुर अशोक कुमार ने विभाग की ओर से जारी आदेशों की पुष्टि की है। खुले में तंबाकू उत्पाद बेचने पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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